written by khatabook | August 18, 2021

धारा 80EE: आयकर अधिनियम 1961 के तहत होम लोन कर प्रोत्साहन

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प्रॉपर्टी हमेशा एक संभावित निवेश है। दुर्भाग्य से वित्तीय कारक घर खरीदना को युद्ध जैसा बना देते हैं। कई लोगों के लिए घर खरीदना अभी भी उनका पहला सपना होता है। घर खरीदने से व्यक्ति की बचत पर भारी असर पड़ता है। इसके अलावा होम लोन पर चुकौती और ब्याज भुगतान लोगों को डराता है। हालांकि क्या होगा अगर होम लोन लेने से आपको टैक्स लाभ मिल सकता है?

भारत सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत होम लोन ब्याज कटौती अनुभाग को फिर से शुरू किया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE पहली बार घर खरीदने वालों को कर प्रोत्साहन प्रदान करती है।

आरंभ करने के लिए आइए देखें कि धारा 80EE क्या है।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE क्या है?

एक व्यक्ति आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE के तहत होम लोन के ब्याज पर कर कटौती का दावा कर सकता है। केवल आवासीय संपत्तियां ही इस ऋण के लिए योग्य हैं। इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 2013-14 में पेश किया गया था। हालाँकि यह केवल दो साल के लिए उपलब्ध था। वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-2015 के दौरान व्यक्ति इस धारा के तहत केवल 1 लाख रुपये तक के लाभ का दावा कर सकता हैं।

हालांकि 2016-17 के वित्तीय वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम को संशोधित किया गया था ताकि होम लोन ब्याज कटौती u/s 80EE को फिर से शुरू किया जा सके। कटौती की मात्रा को भी संशोधित किया गया था।

आयकर के 80EE खंड में कटौती की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • सेक्शन 80EE कटौती होम लोन पर ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि पर है।
  • वित्तीय वर्ष 2013-14 और 2014-15 में धारा 80EE की कटौती 1 लाख रुपये थी। अब कटौती 50,000 रुपये है।
  • एक व्यक्ति एक वर्ष में अधिकतम 50,000 रुपये की कटौती का दावा कर सकता है।
  • यह कर कटौती केवल व्यक्तिगत करदाताओं के लिए उपलब्ध है। दूसरे शब्दों में एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों का संघ (AOP), व्यक्तियों का निकाय (BOI), ट्रस्ट या साझेदारी फर्म इस कर लाभ का दावा करने के लिए योग्य नहीं हैं।
  • होम-लोन ब्याज कटौती अनुभाग केवल धारा 80EE के तहत उपलब्ध है यदि लोन आवासीय उपयोग के लिए है। यदि आवासीय उद्देश्यों के लिए ऋण नहीं लिया जाता है तो उधार लेने पर ब्याज की कटौती उपलब्ध नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, यदि  संपत्ति निर्माणाधीन है, तो ऐसे मामले में धारा 80EE आयकर के तहत कटौती का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
  • यह प्रति-व्यक्ति के आधार पर नहीं बल्कि प्रति-संपत्ति के आधार पर आधारित है।

धारा 80EE के तहत कटौती यानि डिडक्शन का दावा करने के लिए कौन योग्य है?

धारा 80EE के तहत कटौती के लिए क्वालिफाई करने के लिए करदाता को निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना चाहिए:

  • केवल व्यक्ति (individual) ही धारा 80EE के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं। यदि आप एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF), व्यक्तियों के संघ (AOP), या किसी अन्य प्रकार के करदाता से संबंधित हैं तो आप इस लाभ का दावा करने के लिए योग्य नहीं हैं।
  • कटौती व्यक्तिगत रूप से या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्तियों के लिए उपलब्ध है।
  • कुछ लोग अपने पति या पत्नी के साथ एक घर खरीदते हैं और घर के लिए किश्तों का भुगतान एक साथ करते हैं। ऐसे मामलों में दोनों पति-पत्नी अपने आयकर रिटर्न में धारा 80EE के तहत अलग-अलग कटौती का दावा कर सकते हैं।
  • कटौती केवल पहली बार बने घर के मालिक के लिए उपलब्ध है। साथ ही संपत्ति खरीदने के लिए मकान मालिकों को एक मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान से हीं होम लोन लेना होगा।
  • इसके अलावा व्यक्ति को उस घर में रहने की आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए इस कटौती का दावा किया गया है। यह कटौती व्यक्ति के लिए उपलब्ध होगी भले ही वे किराए के घर में रहते हों।
  • जब तक ऋण का भुगतान जारी रहता है, तब तक कटौती का लाभ निर्धारिती द्वारा लिया जा सकता है।

धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने की शर्तें

इससे पहले कि करदाता धारा 80EE कटौती सीमा का लाभ उठा सकें, उन्हें अपनी योग्यता की जांच करने की आवश्यकता है। उसके लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

  • जिस घर के लिए करदाता कटौती का दावा कर रहा है वह उनका पहला घर होना चाहिए, जिसे निर्धारिती खरीद रहा है।
  • ऐसे घर की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
  • ऐसे घर पर लिया गया होम लोन 35 लाख रुपये या उससे कम है।
  • एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एक वित्तीय संस्थान ने आवासीय संपत्ति की खरीद के लिए होम लोन की मंजूरी दे दी हो।
  • इस खंड में वित्तीय संस्थानों में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 51 द्वारा निहित बैंक और बैंकिंग संस्थान और बैंकिंग और आवास वित्त कंपनियां शामिल हैं।
  • लिया गया होम लोन केवल आवासीय संपत्ति के लिए होना चाहिए न कि व्यावसायिक संपत्ति के लिए।
  • लोन की मंजूरी या अप्रूवल की तिथि पर निर्धारिती के पास दूसरा घर नहीं होना चाहिए।
  • लोन अप्रूवल एक समय सीमा के अधीन हैं। उदाहरण के लिए, 2017-18 में कटौती का दावा करने के लिए 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 के बीच कंपनी या वित्तीय संस्थान द्वारा होम लोन को मंजूरी दी जानी चाहिए।
  • धारा 80EE के तहत होम लोन पर ब्याज के लिए कटौती का दावा करने के बाद करदाता आयकर अधिनियम की किसी अन्य धारा के तहत उसी ब्याज के लिए कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

1961 का आयकर अधिनियम किन तरीकों से करदाताओं को होम लोन पर कर लाभ देता है?

धारा 24, धारा 80C, और धारा 80EE में होम लोन पर सभी कटौतियों का विवरण दिया गया है जो एक निर्धारिती आयकर अधिनियम 1961 के तहत दावा कर सकता है।

होम लोन का विवरण

खुद उपयोग करने वाले (self-occupied )संपत्ति पर कटौती की अधिकतम राशि

खुद उपयोग न करने वाले (non-self occupied) संपत्ति पर कटौती की अधिकतम राशि

धारा 24 (होम लोन पर ब्याज के लिए)

Rs 200,000

कोई सीमा नहीं

धारा 80EE (होम लोन पर ब्याज पर अतिरिक्त कटौती के लिए)

Rs 50,000

Rs 50,000

धारा 80C (होम लोन पर मूल राशि के लिए)

Rs150,000

Rs150,000

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80EE और धारा 24 के बीच संबंध

सेक्शन 80EE के तहत डिडक्शन में जाने से पहले हमें पहले सेक्शन 24 पर विचार करना चाहिए-

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 24

आयकर अधिनियम की इस धारा में निर्धारिती इस अधिनियम के तहत कर या राशि का भुगतान करने वाला व्यक्ति, संपत्ति की खरीद के लिए लोन की राशि पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए कटौती का लाभ उठाने के लिए योग्य है। होम लोन पर छूट पाने के लिए आपको एक आवासीय घर खरीदना होगा। वैकल्पिक रूप से इस कटौती को "गृह संपत्ति के आय से कटौती" यानि डीडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में भी जाना जाता है।

इस खंड में दो प्रकार की कटौती उपलब्ध है:

  • स्टैन्डर्ड डिडक्शन और लोन पर ब्याज। स्टैन्डर्ड डिडक्शन धारा 24(a) में डील किया जाता है, जबकि होम लोन पर ब्याज का भुगतान धारा 24(b) में किया जाता है।
  • आयकर अधिनियम की धारा 24(b) आवासीय संपत्ति प्राप्त करने, अधिग्रहण करने, मरम्मत करने या निर्माण करने के लिए हो लोन पर भुगतान किए गए ब्याज के लिए अधिकतम 200,000 रुपये की कटौती प्रदान करती है। पहले यह रकम 150,000 रुपये थी।

आइए दो सेक्शन 24(b)और 80EE के बीच संबंधों पर चर्चा करें:

करदाता जो धारा 24(b) और 80EE दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो वह होम लोन पर ब्याज के लिए दोनों कटौती का दावा कर सकता है। अनिवार्य रूप से वह 250,000 रुपये तक की कटौती का लाभ उठा सकता है।

हालांकि निर्धारिती को पहले धारा 24(b)) के तहत उपलब्ध 200,000 रुपये की कटौती राशि को समाप्त करना होगा। पहली छूट समाप्त होने के बाद ही वह धारा 80EE के तहत दूसरी छूट का दावा कर सकता है।

आयकर रिटर्न में धारा 80EE के तहत कटौती का दावा कैसे करें?

अब जब हम धारा 80EE के तहत होम लोन ब्याज कटौती के उद्देश्य को समझ गए हैं, तो आइए इस बारे में बात करते हैं कि इसे आयकर रिटर्न पर कैसे दावा किया जाए। होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर कटौती का दावा करने के लिए एक निर्धारिती को निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:

  • सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, निर्धारिती को किसी दिए गए वित्तीय वर्ष के दौरान होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज की राशि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है।
  • दूसरा, निर्धारिती को धारा 24(b) और 80EE को ध्यान में रखना होगा। अगर होम लोन पर चुकाया गया कुल ब्याज 200,000 रुपये से अधिक है तो वह धारा 24(b) के तहत 200,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकता है। निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 80EE के तहत अतिरिक्त राशि पर डिडक्शन ले सकता है।
  • होम लोन ब्याज के लिए 80EE कटौती का दावा करने के लिए निर्धारिती को ब्याज प्रमाणपत्र के साथ ऋण स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना होगा। ब्याज प्रमाण पत्र को मूलधन और ब्याज राशि के बीच उचित रूप से विभाजित किया जाना चाहिए। विवरण में वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि भी शामिल होनी चाहिए।

इसे एक उदाहरण से समझते हैं-

श्री मोहन ने होम लोन लिया है। मासिक किस्त के रूप में वह 60,000 रुपये का भुगतान करता है। इस लोन की मूल राशि 40,000 रुपये और ब्याज राशि 20,000 रुपये है। एक वित्तीय वर्ष में वह ब्याज में कुल 2,40,000 रुपये का भुगतान करता है।

  • धारा 24(b) के अनुसार श्री मोहन होम लोन पर ब्याज के रूप में 200,000 रुपये की कटौती कर सकते हैं बशर्ते कि वह सेक्शन के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो।
  • मान लें कि श्री मोहन अनुभाग में सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यदि ऐसा है, तो वह धारा 24(b) के तहत कटौती के रूप में 200,000 रुपये का दावा कर सकता है।
  • शुरुआत में उसे 200,000 रुपये की सीमा समाप्त करनी होगी। फिर वह धारा 80EE के तहत शेष 40,000 रुपये का दावा कर सकता है। धारा 80EE का लाभ धारा 24(b) के अतिरिक्त है।
  • इसके अलावा वह लोन के मूल (प्रिन्सपल) राशि पर भी कटौती का दावा कर सकता है। 480,000 रुपये के हिस्से पर कटौती का दावा करना संभव है लेकिन पूरी राशि पर नहीं। धारा 80C के तहत वह अपनी आय से 150,000 रुपये का डिडक्शन ले सकेंगे।

धारा 80EE और धारा 80EEA के बीच क्या संबंध है?

केंद्रीय बजट 2019 में वित्त मंत्री ने धारा 80EE की शुरुआत की। करदाताओं विशेष रूप से मध्यम आय वाले वर्ग के लोगों को होम लोन पर भुगतान किए जाने वाले ब्याज पर और कर राहत मिलने से इस सेक्शन से लाभ होगा। पहली बार घर के मालिक इस आर्थिक सहायता से अपने घर खरीद सकेंगे। एक करदाता धारा 80EEA के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर 150,000 रुपये तक की कटौती का दावा कर सकता है। लिया गया होम लोन किसी वित्तीय संस्थान से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

इसके अलावा यह कटौती निर्धारण वर्ष 2020 से शुरू होकर और उसके बाद के प्रत्येक वर्ष में उपलब्ध होगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि धारा 80EE के तहत कटौती का दावा करने वाला निर्धारिती धारा 80EEA के तहत कटौती का दावा नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष 

उपरोक्त लेख को पढ़ने के बाद हम आशा करते हैं कि आपको धारा 80EE और इसकी कटौती सीमा के बारे में अच्छी समझ हो गई होगी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णयों में से एक घर खरीदना है। पहली बार घर के मालिकों के लिए भारत के आयकर अधिकारी विभिन्न कर प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई और प्रश्न हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार या चार्टर्ड एकाउंटेंट से संपर्क कर सकते हैं। टैक्स बचाने के बारे में अधिक जानने के लिए Khatabook पर वित्तीय लेख पढ़ते रहें!

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या एक निर्धारिती घर के निर्माण के लिए धारा 80EE कटौती का लाभ उठा सकता है?

उत्तर:

नहीं, धारा 80EE के तहत होम लोन पर चुकाए गए ब्याज की कटौती केवल तभी उपलब्ध होती है, जब होम लोन आवासीय गृह संपत्ति प्राप्त करने के लिए लिया जाता है। यह घर के निर्माण के लिए उपलब्ध नहीं है।

प्रश्न: क्या दूसरी संपत्ति पर भी धारा 80EE के तहत कर लाभ का दावा किया जा सकता है?

उत्तर:

 नहीं, निर्धारिती दूसरे घर पर कटौती का दावा नहीं कर सकता। वह होम लोन से खरीदे गए पहले घर पर ही क्लेम कर सकता है।

प्रश्न: यदि एक आवासीय संपत्ति पत्नी के नाम पर ली जाती है, लेकिन उसका पति ऐसी आवासीय संपत्ति खरीदने के लिए लिए गए होम लोन के मूल राशि और ब्याज का भुगतान करता है तो क्या वह धारा 80EE के तहत छूट का दावा कर सकता है?

उत्तर:

 धारा 80EE के तहत यदि संपत्ति का मालिक होम लोन पर चुकाए गए ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कटौती का दावा करने के लिए योग्य नहीं होगा।

प्रश्न: आयकर अधिनियम 1961 के तहत, धारा 24 और धारा 80EE दोनों के तहत कटौती का दावा करना संभव है?

उत्तर:

हाँ, शर्तों को पूरा करने पर निर्धारिती धारा 24(b) और धारा 80EE के तहत होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर कटौती का दावा कर सकता है। हालांकि निर्धारिती को पहले धारा 24 के तहत 200,000 रुपये की कटौती सीमा को समाप्त करना होगा।

प्रश्न: क्या धारा 80EE आवासीय संपत्तियों पर उपलब्ध है भले ही निर्धारिती वहां नहीं रहता हो?

उत्तर:

 हाँ, एक व्यक्ति आवासीय संपत्तियों के लिए धारा 80EE के तहत कटौती का दावा कर सकता है जिसके लिए लोन लिया गया था चाहे वह प्रॉपर्टी में रहता हो या नहीं।

प्रश्न: क्या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) धारा 80EE में कटौती का दावा कर सकते हैं?

उत्तर:

नहीं, हिंदू अविभाजित परिवार धारा 80EE कटौती के लिए योग्य नहीं हैं। केवल इन्डविजूअल (individual) ही धारा 80EE के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं।

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