written by Khatabook | August 27, 2021

धारा 234C के तहत आयकर विभाग द्वारा लगाया गया ब्याज

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आयकर विभाग और भारत सरकार नागरिकों के लिए कर भुगतान को आसान और अधिक कुशल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप साल भर में चार किस्तों में एडवांस टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। यदि आप नहीं भरते तो आपको ब्याज के रूप में दंड का सामना करना पड़ेगा।

1961 के आयकर अधिनियम की धारा 234C में कई प्रावधान शामिल हैं, जो करदाता को समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान करने में विफल होने पर लागू होते हैं। कर विभाग वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के लिए चार किश्तों में समय पर एडवांस टैक्स भुगतान की उम्मीद करती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कर विभाग धारा 234C के तहत ब्याज का जुर्माना लगा सकता है।

आयकर एजेंसी के अनुसार जो करदाता एक वित्तीय वर्ष में ₹10,000 से अधिक कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा। आंतरिक राजस्व सेवा एक नागरिक के लिए चार भुगतानों में अपने टैक्स बिल का भुगतान करना संभव बनाती है। यह नागरिकों को किश्तों में भुगतान करने और मार्च महीने में पूरी राशि का एक साथ भुगतान करने से बचने की अनुमति देता है। हालांकि यदि किसी नागरिक को एडवांस टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता है और वह किसी भी किस्त पर चूक जाता है, तो टैक्स पर ब्याज लगाया जाएगा। 1961 का आयकर अधिनियम धारा 234C अग्रिम कर के देरी से भुगतान के कारण ऐसे ब्याज की अनुमति देता है।

धारा 234C के अनुसार ब्याज का भुगतान

देय अग्रिम कर पर पूरी बकाया राशि के 1% पर ब्याज लगाया जाता है। यह प्रत्येक कट-ऑफ तिथि के लिए कट-ऑफ तिथियों को जोड़कर निर्धारित किया जाता है जब तक कि आवश्यक कर का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है।

ब्याज का आकलन केवल तभी किया जाएगा जब 15 जून और 15 सितंबर को या उससे पहले व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया एडवांस टैक्स, संबंधित शुद्ध कर देय राशि के क्रमशः 12% और 36% से कम हो। इसके अलावा मान लें कि एडवांस टैक्स भुगतान में कमी अप्रत्याशित या अधिक अनुमानित पूंजीगत लाभ या सट्टा आय (उदाहरण के लिए, लॉटरी जीतना) के कारण है। उस स्थिति में करदाता से कोई ब्याज नहीं लिया जाता है।

  • नेट ओवरड्यू टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जाता है।
  • ब्याज की गणना साधारण ब्याज सूत्र का उपयोग करके की जाती है।
  • टैक्स पर ब्याज की गणना करने के लिए महीने के किसी भी हिस्से को पूरा महीना माना जाएगा।

नोट: यदि भुगतान किया गया एडवांस टैक्स वित्तीय समाप्ति पर निर्धारित कर के 90% से कम है, तो धारा 234B के अनुसार ब्याज जुर्माना लगाया जाता है। धारा 234B के अनुसार पेनल्टी की ब्याज की गणना धारा 234C के अनुसार प्रभारित ब्याज से स्वतंत्र रूप से की जाती है।

अग्रिम कर के भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है?

यदि करदाताओं का आयकर वर्ष में ₹10,000 से अधिक है, तो उन्हें कर का भुगतान करना होगा। हालांकि वित्तीय वर्ष के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटने के बाद यह राशि ₹10,000 से अधिक होनी चाहिए।

प्रत्येक निर्धारिती जिस पर टीसीएस/टीडीएस के बाद कुल कर का बोझ ₹10,000 से अधिक है, उसे अग्रिम कर का भुगतान करना आवश्यक है।

कंपनियां, पार्टनरशिप फर्म, AOPs/BOIs (एसोसिएशन ऑफ पर्सन/बॉडी ऑफ इंडिविजुअल), वेतनभोगी कर्मचारी, स्व-नियोजित पेशेवर/व्यवसाय, करदाता जो प्रकल्पित कर योजना चुनते हैं और इसी तरह सभी एक निर्धारिती के उदाहरण हैं।

अग्रिम कर का भुगतान करने की समय सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि आप एक नियमित करदाता हैं या एक करदाता, जो प्रकल्पित कराधान योजना के अधीन है। फिर भी एक निवासी जो वरिष्ठ नागरिक है, जिसकी व्यवसाय या पेशे से कोई आय नहीं है अग्रिम कर से मुक्त है। वरिष्ठ नागरिक वह होता है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो।

अग्रिम कर का भुगतान करने में विफलता के लिए धारा 234C का ब्याज लगाना 

यदि कोई करदाता अग्रिम कर किस्तों का भुगतान करने में विफल रहता है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234C के अनुसार ब्याज लगाया जाता है। यह तब होता है, जब करदाता प्रत्येक किस्त के तहत बकाया अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है या कम भुगतान करता है। दूसरे शब्दों में यदि अग्रिम कर की अलग-अलग किश्तों को स्थगित कर दिया जाता है, तो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234C के अनुसार ब्याज का निर्धारण किया जाता है। यह उन करदाताओं के लिए शामिल नहीं है, जो धारा 44AD या धारा 44ADA के तहत एक अनुमानित कराधान योजना का विकल्प चुनते हैं।

विभिन्न अग्रिम कर किश्तों के आस्थगन के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

यदि अग्रिम कर का भुगतान किया जाता है:

देय अग्रिम कर

15 जून को या उससे पहले

देय अग्रिम कर के 12% से कम है

15 सितंबर को या उससे पहले

देय अग्रिम कर के 36% से कम है

15 दिसंबर तक

देय अग्रिम कर के 75% से कम है

15 मार्च को या उससे पहले

देय अग्रिम कर की संपूर्ण राशि से कम है

करदाता जो अनुभाग 44AD या 44ADA प्रकल्पित कराधान प्रणाली चुनते हैं

अनुमानित कराधान योजना चुनने वाले करदाताओं के मामले में स्थगन नियम अलग हैं। धारा 234C लागू होती है, यदि निर्धारिती का अग्रिम कर भुगतान कुल देय अग्रिम कर के 100% से कम है।

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर एडवांस टैक्स ब्याज नहीं लिया जाता है: 

  • यदि देय एडवांस टैक्स भुगतान में कोई कमी है या पूंजीगत लाभ या स्पेक्युलेटीभ इनकम की संख्या का अनुमान लगाने में विफलता है तो एडवांस टैक्स ब्याज नहीं लिया जाता है।
  • लॉटरी आय, जुए से होने वाली आय आदि पर कोई 234C के ब्याज की आवश्यकता नहीं है।
  • करदाता ने वित्तीय वर्ष के अंत से पहले बकाया अग्रिम कर का भुगतान करते हुए पूर्ण देय कर का भुगतान किया है।

ब्याज की दर

अग्रिम कर किस्तों का भुगतान करने में विफलता के लिए धारा 234C के अनुसार प्रति माह 1% या एक महीने के हिस्से पर ब्याज का आकलन किया जाता है। इसमे साधारण ब्याज लागू होता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत अग्रिम कर किस्तों का समय पर भुगतान करने में विफल रहने पर करदाता हर महीने या महीने के हिस्से में 1% का साधारण ब्याज देने के लिए बाध्य है।

ब्याज की अवधि

पहली, दूसरी और तीसरी किस्त का समय पर भुगतान नहीं करने पर धारा 234C के तहत तीन महीने के लिए और आखिरी किस्त का समय पर भुगतान नहीं करने पर एक महीने के लिए ब्याज लिया जाता है।

अग्रिम कर किस्तों की कम भुगतान की गई राशि पर धारा 234C के अनुसार ब्याज लगता है।

उदाहरण 

रौनक एक कपड़े की दुकान के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं। उस पर करों के रूप में ₹ 45,500 बकाया हैं। उसने निम्नलिखित राशियों में अग्रिम कर का भुगतान किया है:

  • 15 जून को ₹ 8,000
  • 15 सितंबर को ₹ 11,000 
  • 15 दिसंबर को, ₹12,000 और
  • 15 मार्च को ₹14,500 

श्री रौनक ने धारा 44AD प्रकल्पित कराधान प्रणाली को नहीं चुना है। क्या उसे धारा 234C के अनुसार ब्याज का भुगतान करना होगा, और यदि हां तो उसे कितना भुगतान करना होगा?

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प्रत्येक व्यक्ति जिसका अनुमानित कर वर्ष के लिए देय ₹ 10,000 से अधिक है, उस को "अग्रिम कर" के रूप में निम्नलिखित तिथियों तक अपने कर का अग्रिम भुगतान करना आवश्यक है।

स्टेटस

15 जून तक

15 सितंबर तक

15 दिसंबर तक

15 मार्च तक

करदाता (उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने धारा 44AD या 44ADA  प्रकल्पित कराधान योजना को चुना है)

15% तक का अग्रिम कर संभव है।

45% तक का अग्रिम कर संभव है।

75% तक का अग्रिम कर संभव है।

100% तक का अग्रिम कर संभव है।

धारा 44AD या 44ADA करदाता, जिन्होंने प्रकल्पित कराधान योजना को चुना

Nil

Nil

nil

100% तक का अग्रिम कर संभव है।

31 मार्च से पहले भुगतान किया गया कोई भी कर अग्रिम कर माना जाएगा।

उपरोक्त तिथियों के आधार पर श्री रौनक की विभिन्न किश्तों में अग्रिम कर देयता इस प्रकार होगी:

1) पहली किस्त: देय कर का कम से कम 15% 15 जून से पहले भुगतान किया जाना चाहिए।

कुल कर देयता ₹ 45,500 है, और 45,500 का 15% ₹ 6,825 के बराबर है। नतीजतन, उसे 15 जून तक ₹6,825 का भुगतान करना होगा। वह पहले ही ₹8,000 का भुगतान कर चुका है, इसलिए पहली किस्त में  राशि में कोई कमी नहीं होगी।

2) दूसरी किस्त: 15 सितंबर तक, उसने देय कर का कम से कम 45% भुगतान कर दिया होगा। टैक्स देनदारी ₹ 45,500 है, और 45,500 का 45% ₹ 20,475 के बराबर है। नतीजतन, उसे 15 सितंबर तक ₹20,475 का भुगतान करना होगा। उसने 15 जून को 8,000 रुपये और 15 सितंबर को 11,000 रुपये (कुल 19,000 रुपये) का भुगतान किया। यहाँ ₹ 1,475 का कम भुगतान (₹ 20,475 - ₹ 19,000) है।

भले ही 1475 रुपये का कम भुगतान हो जो की 15 सितंबर को देय है; श्री रौनक धारा 234 C के तहत ब्याज के अधीन नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने देय अग्रिम कर का न्यूनतम 36% भुगतान किया है। उसने 15 सितंबर तक 19,000 रुपये, कुल 45,000 रुपये का 36% या 16,380 रुपये का भुगतान किया है। नतीजतन, अगर दूसरी किस्त छूट जाती है, तो कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।

3) तीसरी किस्त का भुगतान: 15 दिसंबर तक, श्री रौनक द्वारा देय कर का कम से कम 75 % भुगतान किया जाना चाहिए। कुल कर देनदारी ₹45,500 है, और इसका 75% ₹34,125 होता है।

नतीजतन, उन्हें 15 दिसंबर तक ₹34,125 का भुगतान करना होगा। उन्होंने 15 जून को ₹8,000, 15 सितंबर को ₹11,000 और 15 दिसंबर को ₹12,000 (कुल ₹31,000) का भुगतान किया। ₹ 3,125 का कम भुगतान जो आवश्यक था (अर्थात ₹ 34,125 - ₹ 31,000)। परिणामस्वरूप, ₹ 3,125 (*) की कमी के कारण, उसे प्रति धारा 234C के अनुसार ब्याज का भुगतान करना होगा।

4) अंतिम किस्त: आपको 15 मार्च तक देय कर का 100% भुगतान करना होगा। श्री रौनक 15  मार्च तक (अर्थात 15 जून को 8,000, 15  सितंबर को 11,000  रुपये, 15 दिसंबर को 12000  रुपये और 15  मार्च को 14400 रुपये) के अपने संपूर्ण कर का भुगतान कर देते हैं। नतीजतन, अंतिम किस्त के मामले में, भुगतान में कोई कमी नहीं होगी। अंतिम किस्त के मामले में श्री रौनक धारा 234C के अनुसार ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

(*)तीसरी किस्त की बात करें तो इसमें ₹3,125 की कमी है (जैसा कि ऊपर गणना की गई है)। तीसरी किस्त में कमी होने पर धारा 234C के तहत ब्याज वसूला जाएगा। ₹3,100 की अल्प-भुगतान राशि पर प्रत्येक माह या अंश-माह में 1% की दर से ब्याज लगाया जाएगा (अर्थात ₹ 3,125 को नियम 119A के अनुसार ₹ 3,100 तक राउन्ड ऑफ किया गया)। तीन महीने के लिए ब्याज लगेगा। दूसरे शब्दों में कहें, तो अगले तीन महीनों के लिए ₹3,100 पर हर महीने 1% की दर से ब्याज लिया जाएगा। धारा 234C पर ब्याज ₹ 93 होगा।

दंड के भुगतान से कैसे बचें?

  • इस तरह के जुर्माने से बचने का एक ही तरीका है कि आप समय पर अपने कर का भुगतान करें और अपना रिटर्न दाखिल करें। हालांकि लम्प सम कर भुगतान की योजना बनाना कई बार मुश्किल हो सकता है। ऐसी परिस्थितियों में टैक्स डिफ़ॉल्ट और टैक्स डेफिसिट हो सकता है।
  • इन स्थितियों से बाहर निकलने का एक तरीका सभी उपलब्ध टैक्स कटौतियों का लाभ उठाकर अपने कर के बोझ को कम करना है। निर्दिष्ट कर-कटौती योग्य वित्तीय साधनों में निवेश करना, जैसे कि जीवन बीमा प्रीमियम, जहाँ आप धारा 80C के अनुसार बीमित पूंजी राशि के 20% तक की कटौती प्राप्त कर सकते हैं।
  • प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आप अपनी जीवन बीमा पॉलिसी पर भुगतान किए गए प्रीमियम के लिए ₹ 1.5 लाख तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। हालांकि, जीवन बीमा खरीदने के लिए करों पर पैसा बचाना एकमात्र कारण नहीं होनी चाहिए। ऐसी योजना चुनना सबसे अच्छा होगा जो आपके निवेश उद्देश्यों और दीर्घकालिक वित्तीय उद्देश्यों के अनुकूल हो।

निष्कर्ष

यदि आप आयकर विभाग के साथ अपनी स्थिति में सुधार करते हुए पैसा बचाना चाहते हैं, तो समय पर अपने कर का भुगतान करना सबसे अच्छा विकल्प है। ऐसे में समय पर ब्याज का भुगतान करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के 234C को समझना जरूरी है। यदि आप तारीखें भूलने के लिए प्रवृत्त हैं, तो उनकी एक सूची तैयार करें और इसे कहीं पर पोस्ट करें जो आप इसे अक्सर देखेंगे, जैसे कि आपका कार्यालय या घर।

आप आज ही Khatabook ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आप ऐसे रिमाइंडर प्राप्त कर सकते हैं और कर नियमों और विनियमों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह आप एडवांस टैक्स के देर से भुगतान पर ब्याज से बच सकते हैं। यह धारा 234C के अनुसार लगाए गए जुर्माने से बचने के लिए समय पर आपके करों का भुगतान करने के लिए एक रीमाइन्डर के रूप में भी कार्य करता है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: एक असेस किया हुआ टैक्स क्या बताता है?

उत्तर:

धारा 143(1) के अनुसार गणना की गई कर राशि और इस तरह के नियमित मूल्यांकन के माध्यम से निर्धारित कुल आय पर कर को असेस किया हुआ टैक्स कहते है।

प्रश्न: एडवांस टैक्स का भुगतान करने का क्या अर्थ है?

उत्तर:

एडवांस टैक्स से तात्पर्य उसी वर्ष में अग्रिम रूप से भुगतान किए गए आयकर से है, जिस वर्ष पैसा कमाया जाता है। अगर एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कुल कर योग्य आय ₹ 10,000 से अधिक है, तो उन्हें एडवांस टैक्स का भुगतान करना होगा।

प्रश्न: धारा 234A के अनुसार ब्याज दंड की गणना का फार्मूला क्या है?

उत्तर:

ब्याज जुर्माना = बकाया कर को 1% से गुणा करके महीनों की संख्या (विलंबित) से गुणा किया जाता है, जहां एक महीने के एक अंश को पूरे महीने के रूप में माना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप चार महीने और दस दिन देर से जमा करते हैं तो आपसे पांच महीने के लिए ब्याज लिया जाएगा।

प्रश्न: आयकर देर से भरने या बिल्कुल नहीं देने के क्या परिणाम होते हैं?

उत्तर:

आयकर में देरी या भुगतान न करने की स्थिति में करदाता को कई दंड लग सकता है। ब्याज जुर्माना निर्धारित करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 234A, 234B और 234C का उपयोग किया जाता है।

अस्वीकरण :
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