written by khatabook | July 1, 2021

जीएसटी रिटर्न पर विलंब शुल्क और ब्याज

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गुड्ज़ एण्ड सर्विस टैक्स माल या सेवाओं की सप्लाई पर वसूल किया जाता है। एक बार सप्लाई होने के बाद, अन्य कारकों और घटनाओं जैसे  'सप्लाई का समय', 'सप्लाई का मूल्य', 'सप्लाई का स्थान' इन सब पर विचार किया जाता है। सप्लाई के मूल्य पर जीएसटी लगाया जाता है। इस जीएसटी की गणना इनपुट टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद आउटपुट टैक्स के नेट के रूप में की जाती है। इसका भुगतान जीएसटी पोर्टल पर किया जाना चाहिए और यह पोर्टल पर नकद और क्रेडिट लेजर में दिखाई देता है।

GSTR-3B दाखिल करने पर, देय (पेयेबल) राशि जेनरेट होती है और GST पोर्टल पर लायबिलिटी लेजर में रिफ्लेक्ट होती है। जीएसटी अधिनियम में नियमों के अनुसार कैश और क्रेडिट लेजर में राशि जमा करके और आगे से जमा राशि का उपयोग करके इस लायबिलिटी को सेटऑफ़ और खत्म किया जाता है। जीएसटी लायबिलिटी के खिलाफ कर के भुगतान की यह प्रक्रिया जीएसटीआर-3बी दाखिल करके की जाती है।

हालांकि, GSTR-3B और अन्य GST रिटर्न दाखिल करने की एक देय तारीख है। यदि देय तिथि के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो देरी के लिए जुर्माना लगाया जाता है जिसे कैश लेजर में भुगतान किया जाता है , तभी रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। इस जुर्माना शुल्क को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है:

1. विलंब शुल्क और

2. ब्याज

उपरोक्त दोनों पेनल्टी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर होती है।

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर विलंब शुल्क और ब्याज

जीएसटी में लेट फीस

विलंब शुल्क प्रति दिन के आधार पर जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए लगाया जाने वाला दंड है। यहाँ GSTR-3B की देय तिथियों को नोट करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक मासिक समरी स्टेटमेन्ट है, जिसमें कुल आउट्पुट टैक्स, कुल इनपुट टैक्स और किसी महीने के लिए देय और भुगतान की राशि का विवरण दिखाया जाता है। सामान्य मामलों में, एक महीने की यह देय तिथि अगले महीने की 20 तारीख को पड़ती है।

हालांकि, सरकार कुछ महीनों के लिए देय तिथियों में वृद्धि को नोटीफाई कर सकती है। ऐसे मामलों में, इन विस्तारित तिथियों को GSTR-3B की देय तिथियों के रूप में माना जाना चाहिए।

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी के दिनों की संख्या के लिए जीएसटी विलंब शुल्क लिया जाता है। ये विलंब शुल्क GSTR 3B में दिखाई देते हैं और GST पोर्टल पर नकद में भुगतान किया जाता है।

GSTR-3B के लिए विलंब शुल्क जुर्माना

नीचे दी गई तालिका GSTR-9 (वार्षिक रिटर्न) को छोड़कर सभी GST रिटर्न के लिए लगाए गए विलंब शुल्क को सारांशित करती है

  • इंट्रा स्टेट सप्लाई ( Intra-state supplies) के लिए, जहां CGST और SGST/UTGST लागू हैं।

क्र सं

टैक्स का प्रकार 

प्रति दिन विलंब शुल्क

1

CGST

Rs. 25

2

SGST

Rs. 25

 

कुल विलंब शुल्क

Rs. 50

हर एक कानून के तहत दाखिल किए गए प्रत्येक रिटर्न के लिए अधिकतम विलंब शुल्क 5000/- रुपये है।

  • इन्टर स्टेट सप्लाई ( Inter-state supplies) के लिए, जहां IGST लागू है।

क्र सं

टैक्स का प्रकार 

प्रति दिन विलंब शुल्क

1

IGST

Rs. 50

 

कुल विलंब शुल्क

Rs. 50

हर एक कानून के तहत दाखिल किए गए प्रत्येक रिटर्न के लिए अधिकतम विलंब शुल्क 5000/- रुपये है।

  • शून्य(NIL)रिटर्न के लिए,

क्र सं

टैक्स का प्रकार 

प्रति दिन विलंब शुल्क

1

CGST

Rs. 10

2

SGST

Rs. 10

3

IGST

Rs. 20

 

  • GSTR-9 के लिए (GST वार्षिक रिटर्न ),

क्र सं

टैक्स का प्रकार 

प्रति दिन विलंब शुल्क

1

CGST

Rs. 100

2

SGST

Rs. 100

 

कुल विलंब शुल्क

Rs. 200

 

अधिकतम विलंब शुल्क वित्तीय वर्ष के टर्नओवर का 0.25% होगा।

GSTR-3B के विलंब शुल्क में छूट

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर दंड को माफ करने या कम करने के लिए सरकार ने जीएसटी विलंब शुल्क माफी अधिसूचना 2020 जारी की।

जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक दाखिल GSTR-3B रिटर्न के लिए विलंब शुल्क माफ या कम किया गया था, जैसा कि नीचे दिया गया है-

यदि GST लायबिलिटी शून्य है और GSTR-3B, 1 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020 के बीच दायर किया गया है, तो विलंब शुल्क की पूरी राशि माफ कर दी जाएगी।

यदि GST लायबिलिटी शून्य नहीं है और GSTR-3B 1 जुलाई 2020 और 30 सितंबर 2020 के बीच दायर किया गया है, तो विलंब शुल्क की राशि सीजीएसटी अधिनियम के तहत 250/- रुपये और एसजीएसटी अधिनियम के तहत 250/- तक सीमित है यानि की कुल 500/- रुपये। 

विलंब शुल्क की गणना

आइए मार्च 2021 के लिए GSTR-3B पर विचार करें। देय तिथि 20 अप्रैल 2021 है। यदि रिटर्न में देरी हो रही है और 25 अप्रैल 2021 को रिटर्न दाखिल किया गया है, तो इसका मतलब है कि 5 दिन की देरी हुई। इसलिए जीएसटी लेट फीस कुल रु 250 /- (25  रुपये प्रत्येक सीजीएसटी और एसजीएसटी के 5 दिनों के लिए)

इसलिए, विलंब शुल्क प्रति दिन विलंब के लिए निर्धारित एक निश्चित राशि है। वे देय कर राशि पर निर्भर नहीं हैं।

जीएसटी के देर से भुगतान पर ब्याज

जीएसटी विलंब शुल्क के विपरीत, जीएसटी लायबिलिटी पर ब्याज देय होता है, इसलिए ब्याज की राशि जीएसटी राशि, ब्याज दर और देरी की अवधि पर निर्भर करेगी।

देर से जीएसटी भरने पर पर ब्याज निम्नलिखित अवसरों पर लगता है:

1. जब जीएसटी रिटर्न की देय तिथि के बाद भुगतान किया जाता है।

2. जब अतिरिक्त इनपुट क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया जाता है।

3. जब अतिरिक्त आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है।

लागू जीएसटी ब्याज की दरें :

क्र सं

विवरण

ब्याज की दर

1

देय तिथि के बाद भरा गया टैक्स 

पहले 15 दिनों के लिए 9%, उसके बाद 18% प्रति वर्ष

2

अधिक आईटीसी का क्लेम किया गया या अतिरिक्त आउटपुट टैक्स कम किया गया।

24 % प्रति वर्ष

जीएसटी के ब्याज की कैलकुलेशन 

विलंब शुल्क के विपरीत, जीएसटी पर ब्याज की गणना नियत तारीख के बाद की देरी के लिए कर देयता के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

उदाहरण के लिए,

अप्रैल 2021 के लिए जीएसटी भुगतान की देय तिथि 20 मई 2021 है और देय शुद्ध कर की राशि रु 10000/-. हालांकि, टैक्स भुगतान 25 मई 2021 को किया जाता है। यहाँ 5 दिन की देरी है, इसलिए ब्याज जुर्माना राशि रु12/- (रु. 10000 * 5/365 * 9%) होगी। हालाँकि, यदि आप 5 जून 2021 (देय तिथि से 15 दिन) के बाद कभी भी भुगतान करते हैं, तो ब्याज दर 18% में बदल जाती है।

CBIC ने 10 नवंबर 2020 को, (पिछला वित्तीय वर्ष - वित्तीय वर्ष 2021-2022 के मामले में, PY 2020-2021) पिछला वर्ष के वार्षिक टर्नओवर के आधार पर जनवरी 2021 की अवधि के लिए जीएसटी भुगतान के लिए देय तिथियों को अधिसूचित किया है।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पिछले वर्ष में 5 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार के लिए

रिटर्न अवधि 

नोटीफाईड देय तिथि 

कम ब्याज दर की देय तिथि

दिनांक जहाँ से उच्च दर लागू होती है

अप्रैल 2021

20 मई 2021

5 जून 2021

6 जून 2021

मई 2021

20 जून 2021

5 जुलाई 2021

6 जुलाई 2021

जून 2021

20 जुलाई 2021

NA

NA

जुलाई 2021

20 अगस्त 2021

NA

NA

अगस्त 2021

20 सितंबर 2021

NA

NA

सितंबर 2021

20 अक्टूबर 2021

NA

NA

अक्टूबर 2021

20 नवंबर 2021

NA

NA

नवंबर 2021

20 दिसंबर 2021

NA

NA

दिसंबर 2021

20 जनवरी 2022

NA

NA

सीबीआईसी की मई 2021 अधिसूचना के अनुसार, कर के भुगतान की देय तिथि से 15 दिनों तक 9 प्रतिशत की कम ब्याज दर और उसके बाद 18 प्रतिशत  मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021 जिसका टैक्स अप्रैल 2021, मई 2021और जून 2021में क्रमशः है, की दर से लगेगा। बाकी की महीनों के संबंध में सीबीईसी सूचित करेगा।

पिछले वर्ष के 5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर के लिए।

छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप राज्यों में जीएसटी भुगतान की नियत तारीख अगले महीने 22 वें दिन में अधिसूचित की जाती है तो अप्रैल 2021 के लिए भुगतान की देय तिथि 22 मई 2021 होगी।

पिछले वर्ष के 5 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर के लिए।

हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, जम्मू के केंद्र शासित प्रदेशों में और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली तय  तारीख को अगले महीने के 24 वें दिन के रूप में अधिसूचित किया गया है।

GSTR 3B विलंब शुल्क के लिए GST माफी योजना (2021 के लिए बदलाव को नोटीफाई किया गया)

28 मई, 2021 को, वित्त मंत्रालय ने प्रेस रिलीज  में GSTR 3B लेट फीस के लिए GST एमनेस्टी योजना को अधिसूचित किया। इस योजना के माध्यम से, करदाता 31 अगस्त, 2021 को या उससे पहले जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक सभी लंबित रिटर्न के लिए कम  विलंब शुल्क दंड का लाभ उठा सकते हैं।

विलंब शुल्क में छूट इस प्रकार दी गई है-

1] GSTR 3B और GSTR 1 के लिए

विवरण

छूट (सीमित राशि )

अ] जिनका कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं है 

रु. 500/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के लिए रु. 250/-) प्रति रिटर्न।

आ] करदाता जिनकी टैक्स लायबिलिटी

 
  1. पिछले वित्तीय वर्ष में एग्रीगेट टर्नओवर1.5 करोड़ रुपये तक है।

रु. 2000/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के लिए रुपये 1000/-) प्रति रिटर्न।

  1. पिछले वित्तीय वर्ष में एग्रीगेट टर्नओवर1.5 करोड़ और रु 5 करोड़ रुपये के बीच है।।

रु. 5000/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के लिए रु. 2500/-) प्रति रिटर्न।

  1. पिछले वित्तीय वर्ष में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ऊपर है।

रु. 10,000/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक रुपये 5000/-) प्रति रिटर्न।

 

2] जून 2021 से संभावित अवधियों के लिए जीएसटीआर 4 में विलंब शुल्क में छूट।

विवरण

छूट (सीमित राशि )

1.  करदाता जिनका कोई टैक्स लाइअबिलिटी नहीं है या शून्य रिटर्न।

रु. 500/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के लिए रु. 250/-) प्रति रिटर्न।

2. अन्य करदाताओं के लिए

रु. 2000/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के लिए रु.1000/-) प्रति रिटर्न।

 

3] जून 2021 से संभावित अवधियों के लिए जीएसटीआर 7 में विलंब शुल्क में छूट।

विवरण

छूट (सीमित राशि )

1.जीएसटीआर 7 को देरी से फर्निश करने पर देय नियमित विलंब शुल्क

रु. 50/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के लिए रु. 25/-) प्रति रिटर्न।

2. विलंब शुल्क की अधिकतम राशि की सीमा

रु. 2000/- (सीजीएसटी और एसजीएसटी प्रत्येक के लिए रु. 1000/-) प्रति रिटर्न।

यह भी ध्यान दें:

एमनेस्टी योजना के अनुसार अधिसूचित,

1) पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाले करदाताओं के लिए और जो धारा 39(1) के तहत रिटर्न फर्निश करने के लिए उत्तरदायी है,

  • मार्च 2021 की अवधि के लिए - रिटर्न फर्निश करने की तय तिथि से 60 दिनों के लिए विलंब शुल्क माफ किया गया।
  • अप्रैल 2021 की अवधि के लिए - रिटर्न फर्निश करने की तय तिथि से 45 दिनों के लिए विलंब शुल्क माफ किया गया।
  • मई 2021 की अवधि के लिए- रिटर्न फर्निश करने की तय तिथि से 30 दिनों के लिए विलंब शुल्क माफ किया गया।
  • मार्च 2021 को समाप्त हुई पहली तिमाही के लिए GSTR 1- रिटर्न भरने की तय तारीख से 60 दिनों के लिए विलंब शुल्क माफ किया गया।

      2) पिछले वित्त वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए और धारा 39 (1) के तहत रिटर्न फर्निश करने के लिए जो उत्तरदायी है, उन्हें मार्च 2021, अप्रैल 2021 और मई 2021 की अवधि के लिए, जीएसटी रिटर्न फर्निश करने की तय तारीख से 15 दिनों के लिए विलंब शुल्क माफ किया गया।

जीएसटी कानून की शुरूआत से विलंब शुल्क में अब तक के बदलाव की एक समरी 

  ● GSTR-3B

अवधि: जुलाई 2017 से सितंबर 2017 - 22 दिसंबर 2018 से पहले रिटर्न दाखिल करने पर छूट दी गई।

अवधि: अक्टूबर 2017 से - 22 दिसंबर 2018 से पहले दाखिल किए गए विलंब शुल्क में कमी।

अवधि: अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 - जिन्होंने TRAN-1 जमा किया, लेकिन 27/12/2017 तक जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं कर सके - इस शर्त के साथ पूरी तरह से छूट दी गई है कि ऐसे करदाता 10/5/2018 को या उससे पहले TRAN-1 के साथ एक घोषणा पत्र दाखिल करेंगे और  31/5/2018 को या उससे पहले फॉर्म जीटीएसआर 3बी में रिटर्न फाइल करेंगे । 

अवधि: अक्टूबर 2017- पूरी तरह से माफ कर दिया गया, जिनका GSTR-3B प्रस्तुत किया गया था, लेकिन तकनीकी मुद्दों के कारण इसे दाखिल नहीं किया जा सका।

अवधि: जुलाई 2017 से सितंबर 2018 जहाँ 22/12/2018 से 31/03/2019 के बीच GSTR-3B दाखिल किया गया- पूरी तरह से माफ कर दिया गया

अवधि: जुलाई 2017 से सितंबर 2018 जहाँ GSTR-3B 31/3/2019 के बाद दाखिल किया गया - कम दर से विलंब शुल्क लिया गया।

अवधि: अक्टूबर 2018 से- कम विलंब शुल्क

अवधि: फरवरी 2020 से अप्रैल 2020- जून-जुलाई 2020 के लिए निर्दिष्ट तिथियों से पहले दाखिल होने पर पूरी तरह से छूट दी गई।

अवधि: फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 (5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर के लिए), फरवरी 2020 से जुलाई 2020 (5 करोड़ रुपये के बराबर या उससे अधिक के टर्नओवर के लिए – निर्दिष्ट तारीखों के भीतर दाखिल होने पर पूरी तरह से छूट दी गई।

अवधि: GSTR-3B जुलाई 2017 से जनवरी 2020, मई 2020 से जुलाई 2020 तक (टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक के लिए), फरवरी 2020 से जुलाई 2020 (टर्नओवर के बराबर या 5 करोड़ रुपये तक) के लिए लंबित - अधिकतम विलंब शुल्क रु. 500/- प्रति रिटर्न अगर 1/7/2020 और 30/09/2020 के बीच दाखिल किया गया। कोई विलंब शुल्क नहीं या नील रिटर्न।

  • GSTR-4

अवधि: जुलाई 2017 से - कम विलंब शुल्क

अवधि: जुलाई 2017 से सितंबर 2017 के लिए 22/12/2018 से 31/03/2019 के बीच दायर GSTR-4 के लिए  - माफ किया गया

अवधि: अक्टूबर 2017 से दिसंबर 2017 तक GSTR-4 के लिए नियत तारीख के भीतर दाखिल किया गया, लेकिन GST पोर्टल पर गलत विलंब शुल्क लगाया गया - माफ किया गया

अवधि: जुलाई 2017 से सितंबर 2018 तक GSTR-4 के लिए यदि 31/03/2019 के बाद दायर किया गया है - विलंब शुल्क में कमी।

अवधि: अक्टूबर 2018 से - कम विलंब शुल्क 

  • GSTR-5

अवधि: जुलाई 2017 से - कम विलंब शुल्क

GSTR-5A

अवधि: जुलाई 2017 से - कम विलंब शुल्क

अवधि: जुलाई 2017 से 7/3/2018 को या उसके बाद दायर - पूर्ण विलंब शुल्क लागू

GSTR-6 

अवधि: जुलाई 2017 से - कम विलंब शुल्क। शून्य रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कोई विलंब शुल्क नहीं।

अवधि: जनवरी 2018 से पहले की कोई भी अवधि जहां 1/1/2018 से 23/1/2018 के बीच GSTR-6 दाखिल किया गया - पूरी तरह से छूट।

अवधि: जुलाई 2019 - बाढ़ प्रभावित राज्यों के कुछ जिलों और जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में करदाताओं के लिए पूरी तरह से छूट।

GSTR-1

अवधि: जुलाई 2017 से - कम विलंब शुल्क

अवधि: जुलाई 2017 से सितंबर 2018 अगर 22/12/18 से 31/3/2019 के बीच दायर किया गया - पूरी तरह से माफ कर दिया गया।

अवधि: जुलाई 2019 - जम्मू-कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और जिलों में करदाताओं के लिए पूरी तरह से छूट।

अवधि: जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक का  GSTR-1 को 19/12/19 से 10/01/2020 के बीच दायर किया गया - पूरी तरह से माफ कर दिया गया।

अवधि: मार्च 2020, अप्रैल 2020 और तिमाही 31/03/2020 - जून-जुलाई 2020 की निर्दिष्ट तिथियों से पहले दाखिल होने पर पूरी तरह से माफ कर दिया गया।

अवधि: मार्च 2020, जून 2020, और तिमाही 31/03/2020 और 31/06/2020 - जुलाई-अगस्त 2020 की निर्दिष्ट तारीखों से पहले दाखिल होने पर पूरी तरह से छूट दी गई।

CBEC द्वारा अन्य अधिसूचना

1 जून 2021 को, किसी भी GST अनुपालन को पूरा करने की समय सीमा, जो 15 अप्रैल 2021 और 29 जून 2021 के बीच थी उसको 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है।

1 जून 2021 को, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए GSTR-4 में कंपोजीशन करदाताओं द्वारा वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की तय  तिथि 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है।

8 जून 2020 को, सीबीईसी द्वारा यह अधिसूचित किया गया था कि पंजीकृत मोबाइल नंबर और ओटीपी वेरीफिकेशन का उपयोग करके SMS के माध्यम से एक शून्य (NIL) GSTR-3B दर्ज किया जा सकता है।

निष्कर्ष 

सरकार समय पर भुगतान और करों को दाखिल करने को प्रोत्साहित करने के लिए ब्याज और विलंब शुल्क लेती है। GST पोर्टल GSTR-3B में हर देरी के लिए स्वचालित रूप से खाता है और जब तक भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है। किसी भी छूट के लिए राशि कैश लेजर (Cash ledger) में वापस कर दी जाती है और बाद में करदाता द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।

लेट फीस ऑटो-कैलकुलेटेड होती है और अगले महीने के GSTR-3B में दिखाई देती है। हालांकि, ब्याज की गणना मैन्युअल रूप से की जाती है और भुगतान के लिए GSTR-3B में दर्ज किया जाता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के लिए विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान नकद में अलग से किया जाना चाहिए। जीएसटी में पेनल्टी शुल्क का भुगतान करने के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चालान ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जीएसटी भुगतानों के लिए जनरेट करना होगा, जहाँ टैक्स लायबिलिटी 10000/- रुपये से अधिक है वहाँ ऑनलाइन जीएसटी भुगतान करना अनिवार्य है।

अस्वीकरण :
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