सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 के तहत पंजीकृत व्यक्ति के लिए माल या सेवाओं की आपूर्ति के समय इन्वोइस या फीर जीएसटी बिल जारी करना अनिवार्य है। जीएसटी के तहत कर चालान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह केवल वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति का प्रमाण ही नहीं है, बल्कि यह प्राप्तकर्ता के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।
भारत में सामान या सेवा बेचने वाली हर कंपनी के लिए, सही GST चालान जारी करना बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर नियम के दायरे में रहकर जीएसटी चलान जारी करने की पूरी मार्गदर्शिका दी गई है :
जीएसटी चालान की अनिवार्य घटक :
सप्लायर माहिती :
1. नाम
2. पता
3. GSTIN
युनिक कर चालान संख्या :
चालान की प्रकृति :
1. कर चालान
2. पूरक चालान
3. संशोधित चालान
4. दिनांक
पंजीकृत खरीदार की माहिती :
1. नाम
2. पता
3. जीएसटीआईएन
50,000 रुपये से अधिक मूल्य वाले अपंजीकृत खरीदारों के मामले में
- नाम और पता
- डिलीवरी का पता
- राज्य का नाम और कोड
माल की HSN कोड या सेवाओं के लेखांकन कोड :
HSN (Harmonized System of Nomenclature) एच ऐसा कोड है जो विभिन्न उत्पादों को वर्गीकृत करता है। भारत जीएसटी चालान बनाने के लिए 3 स्तरीय संरचना का अनुसरण करता है :
1. 1.5 करोड़ रूपये से कम टर्नओवर : HSN कोड की आवश्यकता नहीं है
2. 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच का टर्नओवर : 2 अंकों के HSN कोड
3. 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर : 4 अंकों के HSN कोड
4. आयात या निर्यात डीलरों को अनिवार्य रूप से 8 अंकों के एचएसएन कोड का पालन करने की आवश्यकता है।
माल / सेवाओं के प्रकार :
1. माल की मात्रा (संख्या) और युनिट (मीटर, किग्रा आदि)
2. माल या सेवाओं का मूल्य
वस्तुओं पर कर की दर और राशि :
- सीजीएसटी
- एसजीएसटी
- IGST
- UTGST
- उपकर
सप्लाई का स्थान :
राज्य सीमाओं के परे की बिक्री के लिए गंतव्य राज्य का नाम, स्थान। अगर सप्लाई का स्थान अलग है तो डिलीवरी का पता आवश्यक है।
रिवर्स चार्ज बेसिस पर जीएसटी :
जीएसटी का भुगतान रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाना है या नहीं यह स्पष्ट करता है।
सप्लायर अधिकृतता :
यहां पर सरकार द्वारा जारी किए गए जीएसटी चालान का एक नमूना संदर्भ के तौर पर दिया गया है।
निर्यात के लिए चालान फॉर्मेट :
निर्यात चालानों में यह निर्यात पर जीएसटी का भुगतान किया गया है इसकी स्पष्टता की जाती हैं।
प्री-पेड निर्यात पर IGST :
" IGST पर निर्यात भुगतान" IGSTभुगतान नहीं: “बोड या पत्र उपक्रम के लिए बने IGST के भुगतान के बिना सप्लाई निर्यात”
अनिवार्य माहिती :
- खरीदार का नाम
- खरीदार का पता
- डिलीवरी का पता 4
- देश
- माल निकालने के लिए : आवेदन की संख्या और तारीख (फार्म -1)
एक इनपुट सेवा वितरक को माल या सेवाओं की दर और मूल्य के बजाय चालान में “वितरित क्रेडिट की राशि” को जोड़ना होगा।
गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी :
1. कंसाइनर और कंसाइनी का नाम और पता
2. रजिस्टर्ड व्हीकल की संख्या
3. कंसाइनमेंट का ग्रॉस वेट
4. मूल स्थान
5. डेस्टिनेशन की माहिती
6. उस व्यक्ति का GSTIN जीसे टैक्स भुगतान करना है।
इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) :
1. नाम
2. पता
3. जीएसटी पंजीकरण संख्या या जीएसटीआईएन
4. चालान / क्रेडिट की क्रम संख्या
5. जारी करने की तारीख
6. क्रेडिट के लिए पात्र व्यक्ति का नाम, पता और GSTIN
7. वितरित क्रेडिट की राशि
8. इनपुट सेवा प्रदाता या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अधिकृतता की जांच
आईएसडी के रूप में एक ही पैन और राज्य कोड के साथ पंजीकृत व्यक्ति :
1. नाम, पता और जीएसटीआईएन
2. सीरियल नंबर जो 16 अंको से अधिक नहीं है
3. तारीख
4. सप्लायर का जीएसटीआईएन
5. वास्तविक चालान नंबर
6. इनपुट सेवा वितरक का नाम, पता और GSTIN
7. पंजीकृत व्यक्ति अथवा प्रतिनिधि द्वारा अधिकृतता की जांच
बीमा / बैंकिंग / वित्तीय संस्थाओं/ एनबीएफसी :
एक कर चालान महीने के दौरान की गई सभी सप्लाई के लिए आवश्यक है। इसे महीने के अंत में तैयार करने की जरूरत है। यदि दस्तावेज़ कर चालान के अलावा कुछ और है तो इसमें कर चालान के लिए अन्य सभी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में सीरियल नंबर और प्राप्तकर्ता के पते जैसी वैकल्पिक जानकारी की आवश्यकता नहीं है। चालान को इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक रूप से उपलब्ध कराया जाना जरूरी है।
यात्री ट्रांसपोर्टर सेवाएँ :
एक यात्री परिवहन सेवा प्रदाता के लिए कर चालान के लिए निर्धारित अन्य सभी जानकारी अनिवार्य है।
वैकल्पिक जानकारी :
- सीरियल नंबर
- कर योग्य सेवा के प्राप्तकर्ता का पता
समय सीमा:
माल : हटाने या वितरण की तारीख से पहले या उससे पहले। अधिनियम की धारा 2 (96) “माल को हटाना” की परिभाषा दर्शाती है। :
एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा छूट दी वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री
2. एक पंजीकृत व्यक्ति संरचना योजना के लिए चुना जाना
सप्लाई का चालान- कम -बिल :
एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति को टैक्सेबल सप्लाई और छूट दिए गए माल / सेवा की सप्लाई करते वक्त इसे इश्यू किया जाता है।
संयुक्त चालान :
जब पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपंजीकृत व्यक्ति को 200 रूपये से कम के चलान के तौर पर यह चलाना दिया जाता है । ऐसे मामलों में दैनिक आधार इस तरह का चलान चारी किया जा सकता है।
डेबिट नोट / क्रेडिट नोट :
डेबिट नोट उन वस्तुओं या सेवाओं की अधिक कीमत के मामलो में जारी किया जाता है जो पहले सप्लाई की गई थीं और जीएसटी के तहत आती है। क्रेडिट नोट कम कीमत के मामले में जारी किया जाता है।
वर्तमान समय में व्यवसाय चालान बनाने के लिए विभिन्न सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया जाता हैं। ऐसे GST चालान की माहिती मैन्युअल रूप से GSTR-1 रिटर्न के तहत अपलोड किया जाता है । यह प्राप्तकर्ताओं के लिए GSTR-2A दर्शाया जाता है।