written by khatabook | June 30, 2021

2 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए जीएसटी ऑडिट के बारे में जाने

×

Table of Content


जीएसटी के तहत ऑडिट क्या है? जीएसटी कानून या माल और सेवा कर अधिनियम निर्दिष्ट करता है कि आपको कुछ व्यवसायों के लिए ऑडिट कराना  होगा। जीएसटी के तहत ऑडिट पंजीकृत करदाता द्वारा बनाए गए या जमा किए गए रिकॉर्ड, रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की जांच के बारे में है। ऑडिट भुगतान किए गए कर, क्लेम किए गए रिफंड, आईटीसी - इनपुट टैक्स क्रेडिट ,करदाता सभी जीएसटी कानूनों का पालन कर रहा है या नहीं के साथ कुल टर्नओवर की भी पुष्टि करता है। 

जीएसटी ऑडिट की आवश्यकता क्यों है?

जीएसटी ऑडिट सुनिश्चित करता हैं कि आप सरकार को सही करों का भुगतान करते हों। जीएसटी के तहत पंजीकृत प्रत्येक करदाता को एक महीने या एक तिमाही की तरह दी गई अवधि के लिए टैक्स लाइबिलिटी  का स्वयं मूल्यांकन करना चाहिए। GSTऑडिट यह सुनिश्चित करता है कि आपने अपनी लाइबिलिटी का सही ढंग से मूल्यांकन किया है कि नहीं। यह सरकार द्वारा लागू किए गए जीएसटी उपायों को वेरीफाई करने का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला और प्रभावी तरीका भी है। तो आइए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट मानदंड (criteria) और GST ऑडिट टर्नओवर की लिमिट को समझते हैं।

जीएसटी ऑडिट के प्रकार

जीएसटी ऑडिट कहाँ लागू होता है और ऑडिट के कितने  प्रकार है,  यह जानने में आपकी मदद करने के लिए यहां एक सरल चार्ट दिया गया है।

प्रकार

कौन ऑडिट कर सकता है 

कब से शुरुवात हुई 

टर्नओवर आधारित जीएसटी ऑडिट

करदाता द्वारा नियुक्त कोस्ट /चार्टर्ड एकाउंटेंट

जीएसटी ऑडिट प्रयोज्यता 2 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए है। उन्हें अपने रिकॉर्ड और खातों का ऑडिट कराना होगा।

नोट: वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 5 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसाय के लिए GSTR-9C दाखिल करने से छूट दी गई थी।

जेनरल /नॉर्मल जीएसटी ऑडिट

एसजीएसटी/सीजीएसटी कमिश्नर या कमिश्नर द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी

जीएसटी ऑडिट की प्रयोज्यता एसजीएसटी / सीजीएसटी कमिश्नर द्वारा 15 दिनों की पूर्व सूचना के साथ जारी की जाती है।

स्पेशल जीएसटी ऑडिट

एसजीएसटी/सीजीएसटी कमिश्नर द्वारा नियुक्त किया गया कोस्ट /चार्टर्ड एकाउंटेंट

एसजीएसटी/सीजीएसटी उप/सहायक कमिश्नर, एसजीएसटी/सीजीएसटी कमिश्नर की पूर्व स्वीकृति के साथ, जीएसटी ऑडिट का आदेश देते हैं।

 

जीएसटी ऑडिट को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है जो नीचे वर्णित हैं:

1. टर्नओवर पर आधारित जीएसटी ऑडिट: 2 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाला प्रत्येक व्यवसाय  का ऑडिट होना चाहिए। व्यवसाय ऑडिट के लिए एक चार्टर्ड या कॉस्ट एकाउंटेंट की नियुक्ति कर सकता है।

2. कर अधिकारियों द्वारा जीएसटी ऑडिट:

  • जेनरल ऑडिट: कमिश्नर या कोई अन्य अधिकारी किसी पंजीकृत व्यक्ति का वर्ष के भाग या कई वित्तीय वर्षों के लिए जीएसटी ऑडिट कर सकता है। उचित अधिकारी द्वारा ऑडिट से 15 दिन पहले एक नोटिस भेजा जाएगा। कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट शुरू होने के तीन महीने के भीतर ऑडिट पूरा करना होगा।
  • स्पेशल ऑडिट: यह जांच या जांच के किसी भी चरण में आयोजित किया जाता है। यदि सहायक आयुक्त का मानना ​​है कि मूल्य सही ढंग से नहीं बताया गया है या पंजीकृत व्यक्ति ने अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया है। इसलिए कर योग्य व्यक्ति को अपने खातों का चार्टर्ड/ कॉस्ट एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट करवाना होगा।

GSTR-9 और 9C अपडेट

  • बजट 2019 में 1 फरवरी 2019 तक, विशिष्ट पेशेवरों जैसे कॉस्ट एकाउंटेंट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, सीएमए आदि के लिए जीएसटी ऑडिट की आवश्यकता को धारा 44 और 35 में उपयुक्त संशोधनों का उपयोग करके जीएसटी कानून के तहत हटा दिया गया है।
  • बजट 2021 में रिकॉन्सिलिएसन स्टेटमेंट, फॉर्म GSTR-9C की आवश्यकता को हटा दिया है। इसके बजाय, आप GST पोर्टल पर GSTR-9 में स्व-प्रमाणित वार्षिक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, सरकार ने अभी तक लागू होने की तारीख को नोटीफाइ नहीं किया है।

टर्नओवर आधारित ऑडिट

जीएसटी ऑडिट की टर्नओवर सीमा जीएसटी अधिनियम में निर्दिष्ट है, जो कि जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत करदाता का वार्षिक बिजनस टर्नओवर उस वित्तीय वर्ष में 2 करोड़रुपये से अधिक होता है। फिर, उसके बाद हर साल किसी कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा व्यवसाय का ऑडिट करवाना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष का अर्थ है अगले वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के 12 महीने।

विशेष नोट:

  • सरकार की दिनांक 3 जुलाई-2019 की प्रेस रिलीज वित्त वर्ष 2017-18 के लिए टर्नओवर सीमा की गणना 1 जुलाई-2017 की अवधि से 31 मार्च-2018 तक और 2017-2018 की पहली तिमाही तक होगी या वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही को टर्नओवर की गणना करते समय बाहर रखा गया है।
  • सरकार ने 5 करोड़ रुपये से कम के वार्षिक टर्नओवर वाले किसी भी व्यवसाय के वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए फॉर्म GSTR-9 और 9C दाखिल करने से छूट दी है। इस प्रकार कुल टर्नओवर की गणना इंट्रा और इन्टर स्टेट सप्लाई के मूल्य के साथ-साथ टैक्स छूट वाली सप्लाई और सभी सेवाओं और वस्तुओं की एक्सपोर्ट सप्लाइ को जोड़कर की जाती है।
  • कुल टर्नओवर की गणना पैन से संबंधित होनी चाहिए। सरल शब्दों में यदि पैन, टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से अधिक है, तो उस पैन के लिए जीएसटी के तहत पंजीकृत बिजनस करदाता वित्तीय वर्ष के लिए लागत/चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा जीएसटी ऑडिट के लिए उत्तरदायी है।
  • वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए फॉर्म GSTR-9C का उपयोग करके रिटर्न दाखिल करने से 5 करोड़ या उससे कम वार्षिक टर्नओवर वाले किसी भी व्यवसाय / करदाता को छूट दी गई है।

टर्नओवर गणना के लिए शामिल किए जाने वाली चीजें:

  • इसके अलग-अलग व्यवसायों को की गई या प्राप्त की गई सभी सप्लाई ।
  • रिवर्स चार्ज वाली सप्लाइ को छोड़कर, सभी इंट्रा और इन्टर स्टेट कर योग्य सप्लाई शामिल करें।
  • p-टू-p या प्रिंसिपल-टू-प्रिंसिपल आधार पर जॉब वर्कर्स को प्राप्त/सप्लाई किए गए माल का कुल मूल्य।
  • प्रिंसिपल की ओर से काम करने वाले जॉब वर्कर्स/एजेंटों की सभी सप्लाई।
  • सभी शून्य-रेटेड/निर्यात सप्लाई का पूरा मूल्य।
  • जीएसटी के तहत कवर किए गए टैक्स को छोड़कर, मूवी एंट्री टिकट आदि की बिक्री पर भुगतान किए गए मनोरंजन कर जैसे करों को शामिल करें।
  • सभी टैक्स छूट प्राप्त सप्लाई, जैसे कृषि उत्पाद को खाने के लिए तैयार ब्रांडेड भोजन के साथ पैक किया जाता है और सप्लाई की जाती है।

टर्नओवर की कैलकुलेशन में शामिल नहीं की गई आइटम 

  • इनवार्ड सप्लाइ का भुगतान किया गया रिवर्स चार्ज टैक्स।
  • सभी सेस और कर जैसे IGST, SGST, CGST, कंपनसेशन सेस आदि, GST के तहत लगाए गए माल की सप्लाइ या उससे वापस प्राप्त की गई हो।
  • सीजीएसटी अधिनियम अनुसूची III के तहत शामिल गतिविधियां न तो सेवा या माल की सप्लाइ के रूप में निर्दिष्ट हैं।

जीएसटी ऑडिट कंप्लायंस:

जीएसटी ऑडिटर के लिए योग्यता और क्वालिफिकेशन:

धारा 35 के तहत ऑडिट केवल एक कॉस्ट एकाउंटेंट या चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है।

जीएसटी ऑडिट कैसे करें?

  • जीएसटी ऑडिटर स्वतंत्र होना चाहिए। इन्टर्नल ऑडिटर को जीएसटी ऑडिटर के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।
  • जीएसटी अधिनियम के तहत एक जीएसटी प्रैक्टिश्नर को ऑडिट करने की अनुमति नहीं है। केवल एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म के कर्मचारी को ही ऑडिट करने का अधिकार है। इस प्रकार जीएसटी अधिनियम के तहत ऑडिट रिपोर्ट जारी करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट को पंजीकृत जीएसटी प्रैक्टिश्नर नहीं होना चाहिए।
  • मान लीजिए कि किसी बिजनस ने विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों/राज्यों में जीएसटी अधिनियम के तहत कई शाखाएं पंजीकृत की हैं। कुल शाखाओं का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ रुपये की थ्रेसहोल्ड लिमिट की गणना के लिए उपयोग किया जाता है। (5 करोड़ और उससे कम वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए वित्त वर्ष 2018-2019 में GSTR-9C की रिटर्न फाइलिंग को माफ कर दिया गया है)।
  • इस प्रकार, यदि सभी शाखाओं का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ की सीमा को पार कर जाता है, तो इनमें से प्रत्येक शाखा का ऑडिट किया जाना चाहिए। यह ऑडिट इस बात पर ध्यान दिए बिना किया जाता है कि शाखा का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है या अधिक।
  • आप प्रत्येक शाखा के लिए एक अलग ऑडिटर  या सभी व्यावसायिक शाखाओं के लिए एक ऑडिटर नियुक्त कर सकते हैं। हालांकि, विभिन्न शाखाओं में कई ऑडिटर का उपयोग करते समय, SA 299 या ऑडिट के स्टैन्डर्ड, विशेष रूप से 'जॉइन्ट ऑडिटर रेस्पांसिबिलिटी वाले अनुभाग, जीएसटी ऑडिट रिपोर्टिंग और आब्ज़र्वैशन में शामिल रिपोर्टिंग के लिए लागू होते हैं।

जीएसटी ऑडिट और रिपोर्टिंग का परफॉरमेंस और मुद्दा:

जीएसटी ऑडिटर की नियुक्ति:

करदाता जो पार्टनर या मालिक है और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वित्त वर्ष या वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक जीएसटी ऑडिटर नियुक्त करना होगा।

जीएसटी ऑडिटर द्वारा समीक्षा किए गए खाते:

जीएसटी ऑडिटर द्वारा समीक्षा की गई जीएसटी ऑडिट प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और खाते नीचे दिए गए हैं।

  • सेल रजिस्टर
  • स्टॉक रजिस्टर
  • खरीद का रजिस्टर
  • खर्चों का बहीखाता
  • आईटीसी या टैक्स क्रेडिट का उपयोग, हिसाब और उपलब्धता ।
  • दिया गया या देय आउट्पुट टैक्स 
  • ऑडिट पीरीअड जेनेरेटेड ई-वे बिल और क्या वे जीएसटी नियमों का अनुपालन करते हैं।
  • उस विशेष वित्तीय वर्ष से संबंधित अधिकृत जीएसटी विभाग से प्राप्त कोई भी संचार, रिकॉर्ड, दस्तावेज इत्यादि।

जीएसटी ऑडिट और वार्षिक रिटर्न के लिए फॉर्म:

करदाता का प्रकार

लागू फॉर्म 

करदाताओं जिन्हे जीएसटी ऑडिट की आवश्यकता नहीं है

GSTR 3B और GSTR 1 के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता

GSTR-9

कंपोजिशन स्कीम के तहत वर्गीकृत करदाता

GSTR-9A

सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटर

GSTR-9B

करदाताओं जिन्हे जीएसटी ऑडिट की आवश्यकता है

जीएसटी ऑडिट लिमिट के तहत सभी करदाता, जिनमें शाखाएं शामिल हैं, और जिनका टर्नओवर  वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपये की थ्रेसहोल्ड लिमिट से अधिक है।

GSTR-9C

जीएसटी ऑडिटर द्वारा समीक्षा:

जीएसटी ऑडिट कैसे करें?

जीएसटी ऑडिटर को जीएसटी ऑडिट में किए गए ऑडिट, अवलोकन और रिकॉन्सिलिएशन एक्सरसाइज के माध्यम से पहचाने गए करदाता की सभी बाकी टैक्स लाइबिलिटी पर एक रिपोर्ट दाखिल करनी होती है। इस रिपोर्ट के आधार पर, करदाता फॉर्म DRC-03 में ऑडिटर की सिफारिशों के अनुसार, लंबित कर का निपटारा कर सकता है।

वार्षिक रिटर्न और जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना:

चार्टर्ड एकाउंटेंट जो जीएसटी ऑडिट करता है, वह फॉर्म GSTR-9C के अंतिम संस्करण को प्रमाणित कर सकता है। वैकल्पिक रूप से, कोई अन्य चार्टर्ड एकाउंटेंट जिसने जीएसटी ऑडिट नहीं किया है, वह भी इसे प्रमाणित कर सकता है।

एक जीएसटी ऑडिटर सर्टिफाईर को अपनी जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट में निम्नलिखित सभी कारकों को रिकॉर्ड और रिपोर्ट करना होगा।

  • क्या जीएसटी अधिनियम के तहत आवश्यक सभी रिकॉर्ड और जरूरी खाते बनाए गए हैं।
  • क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्यवसाय के प्रमुख स्थान या करदाता के व्यवसाय के अन्य स्थान (स्थानों) पर रखी गई खाता बहियों से तैयार किए गए हैं।
  • क्या फॉर्म GSTR-9C में दी गई जानकारी सटीक और प्रमाणित है।
  • क्या सभी ऑडिट आरक्षण, अवलोकन और टिप्पणियां जीएसटी ऑडिट पर गाइडन्स नोट के अनुसार हैं।

जमा किए जाने वाले दस्तावेज:

 करदाता को निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे

  • ऑडिटेड  पैन आधारित फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
  • प्रत्येक GSTIN के लिए वार्षिक रिटर्न फॉर्म GSTR-9 ।
  • फॉर्म GSTR-9C या सर्टिफाई किया हुआ रिकॉन्सिलिएशन  स्टेटमेंट, जो ऑडिट किए गए टैक्स राशि ,सप्लाइ को दर्शाता है।

जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की तय तिथियां:

GST ऑडिट की अंतिम तिथि और GSTR फॉर्म 9C और 9 निम्नलिखित वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर को या उससे पहले होने वाले हैं।  वित्त वर्ष 2017-2018, 2018-2019 के लिए जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये या उससे कम के लिए कुछ छूट दी गई है। 

जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट जमा न करने पर जुर्माना:

हालांकि जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट या जीएसटी ऑडिट एक्सटेंशन के लिए आवेदन जमा न करने के लिए दंड के लिए कोई विशेष प्रावधान का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन आम तौर पर 25,000 रुपये का सामान्य जुर्माना लगाया जाता है। यह उन करदाताओं पर लागू नहीं होता है, जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, और जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए फॉर्म GSTR 9C में रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है।

निष्कर्ष:

हमें उम्मीद है कि आप जीएसटी रिटर्न और जीएसटी ऑडिट के कंप्लायंस के महत्व को समझ गए होंगे। आप वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी ऑडिट की तय तारीख की तैयारी वित्त वर्ष की शुरुआत में जीएसटी ऑडिटर्स की बैठक, योजना और नियुक्ति के द्वारा कर सकते हैं। याद रखें कि यदि ऑडिट अनिवार्य है, तो आपको वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऑडिटर की नियुक्ति करनी होगी। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑडिट रिपोर्ट निष्पक्ष होनी चाहिए। जीएसटी प्रैक्टिशनर या चार्टर्ड एकाउंटेंट जो पंजीकृत जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं, वो ऑडिट नहीं कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: किसे GSTR 9 और 9C फाइल करने की जरूरत है?

उत्तर:

फॉर्म GSTR-9 प्रत्येक करदाता द्वारा भरा जाना है, चाहे टर्नओवर कुछ भी हो। फॉर्म GSTR-9C वहाँ लागू होता है जहां GST ऑडिट की आवश्यकता होती है, यानी यदि टर्नओवर वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपये से अधिक है तो ही

प्रश्न: क्या जीएसटी ऑडिट अनिवार्य है?

उत्तर:

भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने केंद्रीय बजट 2021 के भाषण में कहा कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 35(5) के तहत GSTR-9 में चार्टर्ड/कॉस्ट ऐकॉउन्टेंट  के रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के साथ जीएसटी ऑडिट अनिवार्य है। हालांकि इसे बाद में हटा दिया गया था।

प्रश्न: जीएसटी की निगरानी कैसे की जाती है?

उत्तर:

सरकार के वरिष्ठ अधिकारी जीएसटी इम्प्लिमेन्टेशन की निगरानी करते हैं। उनकी निगरानी का फोकस उपभोक्ता की कठिनाइयों को हल करना और दुकानों में उचित बिलिंग, कर दरों का प्रदर्शन, व्यापारियों का पंजीकरण, जागरूकता / प्रचार शिविर, सुचारू जीएसटीएन कामकाज आदि सुनिश्चित करना है।

प्रश्न: जीएसटी ऑडिट की तय तारीख क्या है?

उत्तर:

वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए GST ऑडिट या GSTR-9/9C को 28 फरवरी 2021 की तारीख से 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त वर्ष 2018-2019 के लिए, तय तारीख को  31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है।

प्रश्न: जीएसटी ऑडिट के लिए लागू होने वाली टर्नओवर लिमिट क्या है?

उत्तर:

जीएसटी ऑडिट लागू होने के लिए टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ रुपये है।

अस्वीकरण :
इस वेबसाइट पर दी की गई जानकारी, प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बिना किसी वारंटी या प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित के "जैसा है" और "जैसा उपलब्ध है" के आधार पर दी जाती हैं। Khatabook ब्लॉग विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की शैक्षिक चर्चा के लिए हैं। Khatabook यह गारंटी नहीं देता है कि सर्विस आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, या यह निर्बाध, समय पर और सुरक्षित होगी, और यह कि त्रुटियां, यदि कोई हों, को ठीक किया जाएगा। यहां उपलब्ध सभी सामग्री और जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। कोई भी कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए जानकारी पर भरोसा करने से पहले किसी पेशेवर से सलाह लें। इस जानकारी का सख्ती से अपने जोखिम पर उपयोग करें। वेबसाइट पर मौजूद किसी भी गलत, गलत या अधूरी जानकारी के लिए Khatabook जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के बावजूद कि इस वेबसाइट पर निहित जानकारी अद्यतन और मान्य है, Khatabook किसी भी उद्देश्य के लिए वेबसाइट की जानकारी, प्रोडक्ट, सर्विसेज़ या संबंधित ग्राफिक्स की पूर्णता, विश्वसनीयता, सटीकता, संगतता या उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है।यदि वेबसाइट अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, तो Khatabook किसी भी तकनीकी समस्या या इसके नियंत्रण से परे क्षति और इस वेबसाइट तक आपके उपयोग या पहुंच के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
अस्वीकरण :
इस वेबसाइट पर दी की गई जानकारी, प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बिना किसी वारंटी या प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित के "जैसा है" और "जैसा उपलब्ध है" के आधार पर दी जाती हैं। Khatabook ब्लॉग विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की शैक्षिक चर्चा के लिए हैं। Khatabook यह गारंटी नहीं देता है कि सर्विस आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, या यह निर्बाध, समय पर और सुरक्षित होगी, और यह कि त्रुटियां, यदि कोई हों, को ठीक किया जाएगा। यहां उपलब्ध सभी सामग्री और जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। कोई भी कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए जानकारी पर भरोसा करने से पहले किसी पेशेवर से सलाह लें। इस जानकारी का सख्ती से अपने जोखिम पर उपयोग करें। वेबसाइट पर मौजूद किसी भी गलत, गलत या अधूरी जानकारी के लिए Khatabook जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के बावजूद कि इस वेबसाइट पर निहित जानकारी अद्यतन और मान्य है, Khatabook किसी भी उद्देश्य के लिए वेबसाइट की जानकारी, प्रोडक्ट, सर्विसेज़ या संबंधित ग्राफिक्स की पूर्णता, विश्वसनीयता, सटीकता, संगतता या उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है।यदि वेबसाइट अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, तो Khatabook किसी भी तकनीकी समस्या या इसके नियंत्रण से परे क्षति और इस वेबसाइट तक आपके उपयोग या पहुंच के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।