written by khatabook | July 15, 2021

फॉर्म 10C - फॉर्म 10C ऑनलाइन कैसे भरें? फॉर्म 10C डाउनलोड करें

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Table of Content


EPF या एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रिटायरमेंट के बाद के लाभों के साथ एक रिटायरमेंट स्कीम है। सबसे पहले आपके मासिक वेतन का एक निश्चित हिस्सा खाते में जमा किया जाता है। फिर आपका नियोक्ता यानि एंप्लॉयरआपके EPS और EPF कर्मचारी खातों में समान राशि जमा करता है। हर बार जब आप नौकरी बदलते हैं, तो आप नई कंपनी के नए खाते में EPS सर्टिफिकेट जमा करके कुल जमा धन को स्थानांतरित कर सकते हैं। यदि आप राशि निकालना चाहते हैं, तो कुछ शर्तें के साथ आप फॉर्म 10C का उपयोग कर सकते हैं।

PF में फॉर्म 10C क्या है?

आपको अपनी पेंशन राशि निकालने या अपना खाता स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म 10C भरना और जमा करना होगा। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं या इसे EPF India की वेबसाइट से लिंक पर डाउनलोड कर सकते हैं -

(https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10C.pdf)।

हर महीने आपके वेतन से एक निश्चित राशि आपके EPF फंड में जाती है। आपका नियोक्ता EPF और EPFयोजनाओं के तहत समान राशि जमा करता है। इन ट्रांसफर का मतलब है कि आप हर महीने कुछ पैसे अपने पेंशन फंड में ट्रांसफर करते हैं। आपकी कंपनी भी एक ही राशि को दो अलग-अलग योजनाओं के तहत स्थानांतरित करती है।

फॉर्म 10C के बारे में एक तालिका यहाँ दी गई है

उद्देश्य

इसका उपयोग EPS योजना से पेंशन की निकासी के लिए किया जाता है। यह पेंशन निकासी के लिए अनिवार्य है और इसके लिए EPS स्कीम सर्टिटिकेट की आवश्यकता होती है।

कब भरना है

जब आप संगठन में 180 दिनों की लगातार सेवा के बाद और नौकरी पर 10 साल की सेवा पूरी करने से पहले रोजगार बदलते हैं। 

इसे ऑफलाइन कैसे भरें

इस लिंक का उपयोग करके फॉर्म डाउनलोड करें - https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10C.pdf

इसे ऑनलाइन कैसे भरें

आप EPF मेंबर पोर्टल पर PF में फॉर्म 10C ऑनलाइन भर सकते हैं।

पेंशन निकासी के लिए कौन योग्य है 

पेंशन निकासी के लिए प्रमुख शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • उस मेंबर का कंपनी में 180 दिनों का कार्यकाल होना चाहिए।
  • पेंशनभोगी को EPS योजना के तहत राशि निकालने के लिए फॉर्म 10C भरना होगा।
  • फॉर्म को EPF मेंबर के पोर्टल पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है।
  • मेंबर नौकरी छोड़ने के बाद या वर्तमान नौकरी में दस साल पूरे होने से पहले पैसे निकाल सकता है।

EPS स्कीम सर्टिटिकेट

EPS स्कीम सर्टिटिकेट तब जारी किया जाता है, जब आप अपनी पेंशन का पैसा ट्रांसफर करते या निकालते हैं। आपके EPS स्कीम सर्टिटिकेट में आपके रोजगार का इतिहास, परिवार का विवरण (पति/पत्नी और बच्चे) और नामांकित व्यक्ति जैसे विवरण शामिल होते हैं। संक्षेप में यह आपकी नौकरी के इतिहास का वैध प्रमाण बन जाता है। यहां कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है:

  • जब आप अपने मौजूदा पेंशन खाते को नई कंपनी में स्थानांतरित करते हैं, तो आपको EPS स्कीम सर्टिटिकेट दिया जाता है। हालाँकि सर्टिटिकेट वैकल्पिक है। यदि आपने वर्तमान नौकरी में लगातार 180 से कम दिन बिताए हैं।
  • यदि आपने लगातार 180 दिनों से लेकर दस साल से कम समय के बीच नौकरी पर कुछ भी खर्च किया है, तो आप उसे अपनी पेंशन राशि से निकाल या स्थानांतरित कर सकते हैं।
  • अगर आपने एक ही कंपनी में दस साल से अधिक समय बिताया है, तो आप अपने पुराने नियोक्ता से नए नियोक्ता को पेंशन राशि स्थानांतरित करने के लिए केवल अपने EPS योजना प्रमाणपत्र का उपयोग कर सकते हैं।

EPS योजना के तहत निकासी करने के लिए कौन योग्य है?

EPS योजना का कोई भी सदस्य जो निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी में आता है, तो फॉर्म 10C का उपयोग करके EPS योजना से निकासी के लिए आवेदन कर सकता है:

  • अगर आप EPF सदस्य हैं और दस साल की सेवा पूरी करने से पहले नौकरी छोड़ चुके हैं।
  • यदि आप 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, लेकिन दस साल की सेवा पूरी नहीं की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी भी काम कर रहे हैं या नहीं।
  • अगर आपने दस साल की सेवा पूरी कर ली है, लेकिन 50 साल से कम उम्र के हैं।
  • यदि आपकी आयु 50 से 58 वर्ष के बीच है, लेकिन आप अपने पेंशन के पैसे को कम दर पर नहीं चाहते हैं।
  • यदि आप मृतक EPF सदस्य के नामांकित या परिवार के सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी हैं जो 58 वर्ष की आयु तक पहुंच चुके हैं लेकिन 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है।

स्कीम सर्टिटिकेट या निकासी लाभ का दावा करने के लिए फॉर्म 10C का कॉन्टेंट:

फॉर्म 10C के प्रत्येक पृष्ठ का विश्लेषण नीचे दिया गया है। आप या तो भरे हुए फॉर्म 10C को व्यक्तिगत रूप से या अपने नियोक्ता के माध्यम से PF कमिश्नर कार्यालय में जमा कर सकते हैं। फॉर्म में 4 पेज हैं

पृष्ठ 1 में विवरण है जैसे:

1. क्लेम करने वाले का नाम।

2. क्लेम करने वाले की जन्म तिथि।

3. पिता/पति का नाम (विवाहित महिलाओं के लिए)।

4. उस संगठन का नाम और पता जहाँ क्लेम करने वाले अंतिम बार कार्यरत था।

5. संगठन/स्थापना का विवरण (कार्यालय/स्थापना कोड संख्या और PF खाता संख्या)।

6. क. संगठन/स्थापना में जॉइन करने की तिथि।

6. ख. छोड़ने की तिथि और सेवाओं को छोड़ने का कारण।

7. क्लेम करने वाले का पूरा पता।

8. क्या आप निकासी के मौद्रिक लाभों (हां/नहीं) के बजाय EPF स्कीम सर्टिफिकेट स्वीकार करने के इच्छुक हैं?

पृष्ठ 2 में निम्नलिखित विवरण हैं:

1. पारिवारिक विवरण और नामांकित (पति/पत्नी, बच्चों और नामांकित का नाम, जिसमें उनका पूरा नाम, जन्म तिथि/जन्म तिथि, क्लैम करने वाले सदस्य के साथ संबंध और नाबालिग बच्चों/नामित के लिए अभिभावक का नाम शामिल है।

2. दावेदार का सदस्य और नामांकित का विवरण। (यह केवल दावेदार की मृत्यु के मामले में भरा जाना है, जब दावेदार की उम्र 58 वर्ष हो गई हो और उसने कोई दावा फाइल नहीं किया हो।)

3. रेमिटेन्स मोड (क्या भुगतान चेक, पोस्टल ऑर्डर या बचत खाते में किया जाना है। यदि बचत खाते का उपयोग कर रहे हैं, तो बैंक, IFSC कोड, बैंक पता और खाते पर नाम बताए )

4. क्या आवेदन EPS-1995 के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए किया गया है? (हाँ या नही)।

5. नियोक्ता और दावा करने वाले  कर्मचारी के हस्ताक्षर। (सुनिश्चित करें कि संगठन की मुहर लगी हुई है।)

पृष्ठ 3 में एडवांस क्लेम और विवरण है जैसे:

1. प्राप्त राशि।

2. बिना योगदान का दिया हुआ सर्विस का समय और सदस्य की सैलरी का विवरण।

3. बचत खाते में रेमिटेन्स की मांग करने पर पेंशन राशि की एडवांस सेटेलमेंट/या स्टांप किया हुआ रिसिप्ट।

4. तिथि और हस्ताक्षर।

पेज 4 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए है।

  • EPS स्कीम सर्टिफिकेट (इस खंड को PF कार्यालय के आयुक्त द्वारा भरा जाना है) 

PF पोर्टल में फॉर्म 10C भरते समय ध्यान देने योग्य बातें:

  • अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखें। अपना पूरा नाम लिखे जैसा कि आपके आधार कार्ड/पासपोर्ट पर दिखाई देता है।
  • अपनी सही जन्मतिथि दर्ज करें।
  • सुनिश्चित करें कि कोई ओवरराइटिंग आदि नहीं है। आपको फॉर्म में किए गए किसी भी सुधार को स्व-सत्यापित करने की आवश्यकता है।
  • आपने जो  PF  नंबर डाला है, उसे दोबारा जांचें। यह एक अल्फ़ान्यूमेरिक 22 वर्ण खाता संख्या है जिसमें राज्य कोड के लिए 2 अक्षर होते हैं और उसके बाद 3-अक्षर क्षेत्र कोड और 7-अंकीय कंपनी पंजीकरण कोड होता है। अगले तीन शून्य कंपनी एक्सटेंशन आईडी हैं और अंतिम सात अंक आपकी मेंबरआईडी हैं।
  • बताएं कि आप  EPFफ योजना प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं या नहीं। दिए गए निर्देश पढ़ें।
  • यदि आप इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो योजना प्रमाणपत्र का विवरण खाली छोड़ दें।
  • सभी बैंक खाते के विवरण सही ढंग से दर्ज करें। खाता संख्या, MICR और IFSC कोड दिखाते हुए एक ब्लैंक या कैंसिल चेक संलग्न करें।
  • यदि आप मृतक PF मेंबर के परिवार के सदस्य या नामांकित व्यक्ति हैं तो सुनिश्चित करें कि सदस्य के साथ संबंध और बाकी विवरण सही ढंग से दर्ज किए गए हैं।
  • यदि आप EPS योजना 1995 के तहत पारिवारिक पेंशन या पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो संबंधित अनुभाग भरें। यदि नहीं तो इसे खाली छोड़ दें।

फॉर्म 10C ऑनलाइन भरने के निर्देश:

यदि आप अपने खाते से ऑनलाइन ट्रांसफर या निकासी कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए फॉर्म 10C निर्देशों का पालन करें।

  • अपने पासवर्ड और UAN का उपयोग करके EPF पोर्टल (www.epfindia.gov.in) का उपयोग सदस्य के रूप में करें।

  • शीर्ष पर मेनू बार से "ऑनलाइन सेवाएं" मेनू का चयन करें।
  • “क्लेम” टैब चुनें, जिसमें फॉर्म- 19, 31 और 10C हैं।

  • आपको सदस्य का विवरण, सर्विस हिस्ट्री और KYC आवश्यकताओं को देखने और जांचने के लिए अगले पृष्ठ पर निर्देशित किया जाता है।
  • “प्रोसीड ऑनलाइन क्लेम” टैब दबाएं।
  • यह आपको क्लेम सेक्शन में ले जाता है, जहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर, पैन नंबर, बैंक खाता नंबर, UAN नंबर आदि जैसे विवरणों को चेक करने की आवश्यकता होती है।
  • विवरण सत्यापित करने के लिए बैंक खाता संख्या के अंतिम चार अंक दर्ज करें और "वेरीफाई" बटन दबाएं।

  • "सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग" पॉप अप पर "Yes" पर क्लिक करें।

  • "केवल पेंशन निकालें" या "केवल पीएफ निकालें" क्लेम टाइप का चयन करें। दावा फॉर्म 10C भरते समय इसका ध्यान रखें।
  • "आई वांट टू अप्लाई फ़ॉर" मेन्यू से "ऑनली पेंशन विथड्रावल (फॉर्म 10C)" विकल्प चुनें।
  • फॉर्म 10C सेक्शन में आपको अपना पूरा पता दर्ज करना होगा, डिस्क्लेमर सेक्शन में टिक मार्क का इस्तेमाल करना होगा। "आधार ओटीपी प्राप्त करें" टैब पर क्लिक करें।
  • आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। ओटीपी दर्ज करें और "वैलिडेट ओटीपी" टैब और "सबमिट क्लेम फॉर्म" टैब पर हिट करें।
  • 10C सफलतापूर्वक सबमिट करने पर, उसी मोबाइल नंबर पर एक SMS सूचना भेजी जाती है।
  • आपका पेंशन दावा 10C फॉर्म भरने के साथ जमा हो जाता है और अनुरोध की गई राशि EPFO सत्यापन के बाद आपके बचत बैंक खाते में जमा हो जाती है।

फॉर्म 10C कहाँ से डाउनलोड करें

आप EPF की आधिकारिक वेबसाइट से फॉर्म 10सी डाउनलोड कर सकते हैं। आप PF निकासी फॉर्म 10C ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से जमा कर सकते हैं।

फॉर्म 10C का उपयोग कब करें?

EPF फॉर्म 10C ऑनलाइन का उपयोग निम्नलिखित का दावा करने के लिए किया जा सकता है:

  • एंप्लॉयर शेयर रिफंड
  • मेंबर रिटेंशन स्कीम सर्टिफिकेट: यदि आपकी सेवा अवधि 9.5 वर्ष से अधिक है और आवेदन के समय आपकी आयु 50 वर्ष से कम है, तो आप यह प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमाणपत्र आपको पिछली नौकरियों से नई कंपनी में पहले से एकत्रित राशि को आगे ले जाने की अनुमति देता है। आप इस योजना के तहत  PF  राशि भी निकाल सकते हैं।
  • निकासी प्रमाणपत्र लाभ: यह प्रमाणपत्र उन लोगों के लिए है, जिनकी सेवा अवधि 9.5 वर्ष से कम है और आवेदन की तिथि को अभी 50 वर्ष की आयु नहीं है। यह योजना आपको अपने पेंशन फंड से पैसा वापस पाने में मदद करती है, जब आप पेंशन लाभ के लिए योग्य नहीं होते हैं। यदि आपने लगातार 6 महीने कंपनी में नहीं बिताए हैं, तो यह लागू नहीं होता है। 

आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए आवश्यक फॉर्म 10C के लिए निर्देश, दस्तावेज और प्रमाण:

आपको अपने अंतिम नियोक्ता या कंपनी के माध्यम से अपना फॉर्म 10C जमा करना होगा। ऑनलाइन डाउनलोड किए गए फॉर्म पर आपके और आपके नियोक्ता दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

यदि आपका अंतिम कार्यस्थल अब मौजूद नहीं है तो आपको एक अधिकृत अधिकारी द्वारा सत्यापित फ़ॉर्म प्राप्त करने की आवश्यकता है। यहाँ अधिकृत अधिकारियों की सूची में शामिल हैं:

  • राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट
  • ग्राम संघ अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत अध्यक्ष
  • पोस्टमास्टर / सब पोस्टमास्टर
  • सदस्य या सचिव/सदस्य/जिला/नगरपालिका स्थानीय बोर्ड के अध्यक्ष
  • MP
  • MLA
  • क्षेत्रीय EPF  समिति/केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड के सदस्य
  • एक शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख
  • जिस शाखा में आपका बचत खाता मौजूद है उसके बैंक प्रबंधक आदि।
  • सुनिश्चित करें कि आप निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं।
  • बैंक खाता संख्या, IFSC/MICR कोड आदि के साथ ब्लैंक या कैंसिल चेक।
  • योजना प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते समय बच्चों की जन्मतिथि प्रमाण पत्र संलग्न करें।
  • EPF सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में आपको मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
  • ऐसे दावों के लिए सदस्य का कानूनी उत्तराधिकारी/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
  • बैंक निकासी लाभ के माध्यम से आवेदन करने पर रु. 1/- का स्टाम्प।

निष्कर्ष:

EPF और फॉर्म 10C भरने के बारे में बहुत सारे प्रश्न होना सामान्य है। यदि रिकॉर्ड बनाए रखना, कर या वेतन गणना आपके लिए कठिन है, तो Khatabook ऐप की मदद ले जो ऐसी गणनाओं पर स्पष्टता प्रदान करने में मदद करता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: अगर मेरी सेवा 120 दिनों की है, तो नौकरी बदलने पर मैं कितनी पेंशन राशि निकाल सकता हूँ?

उत्तर:

1995 की कर्मचारी पेंशन योजना में एक सदस्य को EPS खाते से निकासी करने में सक्षम होने के लिए कम से कम 180 दिनों की निरंतर सेवा की आवश्यकता होती है। ऐसे में आप EPS अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आप EPF राशि का 75 प्रतिशत (EPS की राशि नहीं) एक महीने की बेरोजगारी के बाद और शेष 25 प्रतिशत दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद निकाल सकते हैं।

प्रश्न: पिछले संगठन में मेरी 8 महीने की सेवा है। मैं कितनी पेंशन राशि निकाल सकता हूँ?

उत्तर:

यदि आप 8 महीने के बाद नौकरी बदलते हैं, तो आपकी सेवा अवधि 180 दिन यानि 6 महीने की निरंतर सेवा के लिए राउन्ड ऑफ है और आप 6 महीने की EPF राशि निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आप EPF राशि का दावा करते हैं, तो आपको नौकरी नहीं रहने की स्थिति में 8 महीने का लाभ मिलेगा।

प्रश्न: कर्मचारी की सेवा अवधि की गणना कैसे की जाती है?

उत्तर:

फॉर्म 10C के लिए गणना का मतलब है कि सेवा की लंबाई सामान्य रूप से 6 महीने में राउन्ड ऑफ की जाती है। उदाहरण  के लिए यदि आपकी सेवा अवधि 2 वर्ष और 3 महीने है, तो EPF के लिए आपकी सेवा अवधि 2 वर्ष मानी जाएगी न कि 2 वर्ष और 3 महीने।

प्रश्न: क्या मुझे हर नौकरी बदलने के बाद फॉर्म 10सी भरने की जरूरत है?

उत्तर:

हाँ। यदि आपका नए  रोजगार EPF अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आते है तो आपको प्रत्येक नौकरी परिवर्तन के बाद एक फॉर्म 10C भरना होगा। आप या तो राशि को नए नियोक्ता खाते में स्थानांतरित कर सकते हैं या EPF योग्यता शर्तों के आधार पर इसे निकाल सकते हैं।

प्रश्न: फॉर्म 10C भरकर जारी किए गए EPS स्कीम सर्टिफिकेट का क्या उपयोग है?

उत्तर:

रोजगार बदलने पर EPS स्कीम सर्टिफिकेट के साथ EPS राशि को नए नियोक्ता के खाते में स्थानांतरित करने के लिए स्व-घोषणा फॉर्म - 11 भरें और इसे अपने नए नियोक्ता के माध्यम से EPFO में जमा करें ताकि पेंशन राशि नए नियोक्ता के खाते में स्थानांतरित हो सके। .

अस्वीकरण :
इस वेबसाइट पर दी की गई जानकारी, प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बिना किसी वारंटी या प्रतिनिधित्व, व्यक्त या निहित के "जैसा है" और "जैसा उपलब्ध है" के आधार पर दी जाती हैं। Khatabook ब्लॉग विशुद्ध रूप से वित्तीय प्रोडक्ट और सर्विसेज़ की शैक्षिक चर्चा के लिए हैं। Khatabook यह गारंटी नहीं देता है कि सर्विस आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी, या यह निर्बाध, समय पर और सुरक्षित होगी, और यह कि त्रुटियां, यदि कोई हों, को ठीक किया जाएगा। यहां उपलब्ध सभी सामग्री और जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए है। कोई भी कानूनी, वित्तीय या व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए जानकारी पर भरोसा करने से पहले किसी पेशेवर से सलाह लें। इस जानकारी का सख्ती से अपने जोखिम पर उपयोग करें। वेबसाइट पर मौजूद किसी भी गलत, गलत या अधूरी जानकारी के लिए Khatabook जिम्मेदार नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के हमारे प्रयासों के बावजूद कि इस वेबसाइट पर निहित जानकारी अद्यतन और मान्य है, Khatabook किसी भी उद्देश्य के लिए वेबसाइट की जानकारी, प्रोडक्ट, सर्विसेज़ या संबंधित ग्राफिक्स की पूर्णता, विश्वसनीयता, सटीकता, संगतता या उपलब्धता की गारंटी नहीं देता है।यदि वेबसाइट अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है, तो Khatabook किसी भी तकनीकी समस्या या इसके नियंत्रण से परे क्षति और इस वेबसाइट तक आपके उपयोग या पहुंच के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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