written by Keshav Sharma | June 15, 2021

टीडीएस चालान ITNS 281- ई पेमेंट टैक्स के साथ ऑनलाइन टीडीएस का भुगतान करें

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टीडीएस (TDS) एक ऐसा कर है, जहां भुगतानकर्ता को भुगतान के समय एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर कर की कटौती या संग्रह करना होता है और राजस्व अधिकारियों को टीडीएस जमा करना होता है। चालान 281 जैसे फॉर्म भारत सरकार द्वारा आय पर कर एकत्र करने, आय का वितरण और संपत्ति की बिक्री के साधन हैं।

टीडीएस (TDS) को आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, काटा और जमा किया जाना है। आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत आने वाला कोई भी भुगतान इसके निर्दिष्ट दर पर टीडीएस की कटौती/संग्रह के बाद किया जाएगा। इसका प्रबंधन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा किया जाता है और यह भारतीय राजस्व सेवा (IRS) द्वारा प्रबंधित राजस्व का एक हिस्सा है।

चालान एक आधिकारिक दस्तावेज है, जिसका उपयोग भुगतान की रसीद के रूप में किसी के बैंक खाते से पैसे

के ट्रान्सफर को स्वीकार करने के लिए किया जाता है। भारत में इसका उपयोग भारत सरकार को करों के भुगतान के लिए किया जाता है। टीडीएस एक ऐसा कर है, जहां भुगतानकर्ता को भुगतान करने वाले को भुगतान किए जाने पर एक निर्दिष्ट प्रतिशत पर कर की कटौती या संग्रह करना चाहिए और इसे राजस्व अधिकारियों के पास जमा करना चाहिए।

चालान 281 की पृष्ठभूमि 

2004 में, सरकार ने ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (OLTAS) नामक करों के संग्रह के लिए एक नई प्रक्रिया शुरू की, जिसने करों के संग्रह की मौजूदा मैनुअल प्रक्रिया को बदल दिया। सरकार के इस तरह के कदम के पीछे की मंशा मानवीय भागीदारी को कम करना है। यह त्रुटियों की संभावना को कम करता है और जमा, एकत्र, वापस किए गए कर के विवरण को ऑनलाइन देखने में मदद करता है। OLTAS चालान की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करता है।

कर जमा करने के लिए जारी किए जाने वाले चालान के प्रकार निम्नलिखित हैं:

1. चालान 280

चालान ITNS 280 एक चालान है, जिसका उपयोग इनकम टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स, रेगुलर असेसमेंट टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करने के लिए किया जाता है।

2. चालान 281

चालान 281 कॉर्पोरेट या गैर-कॉर्पोरेट करदाता द्वारा टीडीएस और टीसीएस जमा करने के लिए उपयोग किया जाने वाला चालान है।

3. चालान 282

प्रतिभूतियों की बिक्री या खरीद पर प्रतिभूति लेन-देन कर, उपहार कर, संपत्ति कर जमा करने और अन्य प्रत्यक्ष करों के भुगतान के लिए चालान 282 का उपयोग किया जाता है।

चालान 281

चालान 281 का उपयोग टीडीएस और टीसीएस के भुगतान के लिए किया जाता है। करदाता को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्दिष्ट टीडीएस के भुगतान की समय सीमा से संबंधित प्रावधानों का पालन करना होगा।

टीडीएस के भुगतान और टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा

टीडीएस जमा करने और टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को नीचे दी गई तालिका में संक्षेपित किया गया है:

महीना

टीडीएस की देय तिथि

टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख

अप्रैल

7 मई

31 जुलाई

मई

7 जून

31 जुलाई

जून

7 जुलाई

31 जुलाई

जुलाई

7 अगस्त

31 अक्टूबर

अगस्त

7 सितंबर

31 अक्टूबर

सितंबर

7 अक्टूबर

31अक्टूबर

अक्टूबर

7 नवंबर

31 जनवरी

नवंबर

7 दिसंबर

31 जनवरी

दिसंबर

7 जनवरी

31 जनवरी

जनवरी

7 फरवरी

31 मई

फरवरी

7 मार्च

31 मई

मार्च

30 अप्रैल

31 मई

हालांकि, अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना है, जिसमें टीडीएस काटा गया है।

टीडीएस के भुगतान में देरी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201(1A) के अनुसार, यदि कोई निर्धारिती कटौती करने वाले(Deductee) को भुगतान करने पर टीडीएस काटने में विफल रहता है, तो वह टीडीएस का भुगतान करने के लिए प्रति माह 1% या महीने के हिस्से पर ब्याज के साथ उत्तरदायी होगा, जबकि टीडीएस कटौती के बाद, सरकार को टीडीएस जमा करने में विफलता पर टीडीएस की वास्तविक कटौती की तारीख से 1.5 % प्रति माह या महीने के हिस्से पर ब्याज लगेगा।

टीडीएस रिटर्न देर से दाखिल करना

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234E के अनुसार, यदि कोई निर्धारिती निर्धारित समय सीमा के भीतर टीडीएस रिटर्न जमा करने में विफल रहता है, तो 200 रुपये प्रतिदिन दंड के रूप में देना होगा, जब तक रिटर्न जमा नहीं होता। हालांकि, दंड की कुल राशि एकत्रित टीडीएस की कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की तय तारीख से एक वर्ष से अधिक टीडीएस रिटर्न दाखिल करने में देरी के मामले में रुपये का जुर्माना 10,000 से रु. 1,00,00 तक लगाया जा सकता है। 

चालान 281 दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है?

करदाता निम्नलिखित दो तरीकों में से किसी एक द्वारा आयकर विभाग के साथ चालान 281 दाखिल कर सकता है:

1. ऑनलाइन मोड

2. ऑफलाइन मोड

आइए राजस्व अधिकारियों के साथ टीडीएस जमा करने की प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा करें।

ऑनलाइन मोड

टीडीएस भुगतान ऑनलाइन करने की प्रक्रिया नीचे सूचीबद्ध है: 

स्टेप 1- कर के ई-भुगतान के लिए टिन-एनएसडीएल (TIN-NSDL) वेबसाइट https://onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाएं।

स्टेप 2- टीडीएस/टीसीएस सेक्शन के तहत चालान नंबर 281 (Challan No. 281) पर क्लिक करें। यह आपको ई-पेमेंट पेज पर ले जाएगा।

स्टेप 3- निम्नलिखित विवरण दर्ज करें:

1. कटौती के लिए उपयुक्त कॉलम का चयन करें।

यदि आप किसी कंपनी को भुगतान कर रहे हैं, तो Tax Applicable’' के अंतर्गत 'कंपनी डिडक्टीज़' चुनें। यदि आप कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं, तो 'गैर-कंपनी डिडक्टीज़ चुनें।

2. भुगतान का प्रकार

यदि टीडीएस/टीसीएस एक नियमित लेनदेन है, तो करदाता (200) TDS/ TCS payable चुनें। यदि आयकर विभाग द्वारा की गई मांग के विरुद्ध भुगतान किया जाता है, तो (400) TDS/ TCS regular assessment का चयन करें।

3. भुगतान की प्रकृति

ड्रॉपडाउन सूची से 'भुगतान की प्रकृति' (Nature of Payment’) चुनें।

4. भुगतान का तरीका

टीडीएस / टीसीएस के भुगतान के तरीके का चयन करें

5. कर कटौती संख्या (टैन)

TAN दर्ज करें और उस निर्धारण वर्ष का चयन करें, जिसके लिए भुगतान किया गया है।

6. निर्धारण वर्ष

उस निर्धारण वर्ष को दर्ज करें, जिसके लिए टीडीएस काटा गया है

7. अन्य विवरण

फ्लैट नंबर, जिला, राज्य, पिन कोड, ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर जैसे विवरण दर्ज करें।

8. कैप्चा दर्ज करें। फिर, आगे बढ़ें बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 4- सबमिट करने की पुष्टि के लिए आपके कंप्यूटर पर एक स्क्रीन प्रदर्शित होगी। यदि टैन (TAN) वैध है तो निर्धारिती का पूरा नाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।

स्टेप 5- सफलतापूर्वक पुष्टि होने पर साइट आपको आपके बैंक की नेट बैंकिंग साइट पर ले जाएगी।

स्टेप 6- यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके अपने बैंक खाते में लॉगिन करें और भुगतान करें

स्टेप 7- सफल भुगतान के बाद आपकी स्क्रीन पर CIN, बैंक का नाम जैसे विवरण के साथ एक चालान काउंटरफॉइल दिखाई देगा। इस काउंटरफॉइल को अपने कंप्यूटर पर सेव करें, क्योंकि यह किए गए भुगतान के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

ऑफ़लाइन मोड

भुगतान करने और चालान जमा करने के लिए करदाता को व्यक्तिगत रूप से बैंक जाना होगा। चालान जमा करने और भुगतान करने के बाद, बैंक एक काउंटरफॉइल रसीद जारी करेगा, जो कर के भुगतान के प्रमाण के रूप में कार्य करेगी।

चालान 281 की स्थिति कैसे देखें?

चालान के खिलाफ टीडीएस के सफल भुगतान के बाद, कोई भी करदाता नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करके चालान 281 की स्थिति देख सकता है:

चालान 281 का स्टेटस चेक करने के दो तरीके हैं

1. सीआईएन से देखें

2. टैन से देखें

महत्वपूर्ण बात:

कृपया ध्यान दें कि आमतौर पर, OLTAS पर चालान को अपडेट करने में लगभग 3 से 4 कार्यदिवस लगते हैं। इसलिए, एक निर्धारिती बैंक में चालान जमा करने के एक सप्ताह के बाद चालान की स्थिति की जांच कर सकता है।

सीआईएन से देखें

चालान/काउंटरफॉइल में चालान पहचान संख्या शामिल है। यह एक अद्वितीय सीरियल नंबर है, जिसमें निम्नलिखित विवरण होते हैं:

• बैंक की उस शाखा का 7 अंकों का बीएसआर कोड जहाँ कर जमा किया जाता है

• चालान जमा करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

• चालान की क्रम संख्या (5 अंक)

CIN आधारित दृश्य के माध्यम से उस चालान की स्थिति की जांच करने के लिए, निर्धारिती को नीचे दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:

स्टेप 1- OLTAS की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर जाएं। फॉर टैक्सपेयर के ​​अंतर्गत, 'CIN आधारित दृश्य' पर क्लिक करें।

स्टेप 2- उस बैंक शाखा का 7 अंकों का बीएसआर कोड(BSR code) दर्ज करें, जहाँ करदाता द्वारा टीडीएस की राशि जमा की गई है, चालान टेंडर तिथि (नकद / चेक जमा करने की तिथि), चालान क्रम संख्या और राशि (वैकल्पिक)

 

स्टेप 3- सिक्योरिटी कोड दर्ज करें और फिर 'देखें’ पर क्लिक करें।

उपरोक्त विवरण दर्ज करने के बाद, करदाता निम्नलिखित विवरण देख सकता है:

• बीएसआर कोड

• जमा करने की तिथि

• चालान क्रमांक

• टैन/स्थायी खाता संख्या

• करदाता का नाम

• विवरण के साथ प्रमुख शीर्ष कोड

• टिन द्वारा प्राप्ति की तिथि

• यदि राशि दर्ज की जाती है, तो उसकी पुष्टि की कि दर्ज की गई राशि सही है

टैन से देखें

TAN का अर्थ टैक्स डीडक्शन ऐंड कलेक्शन नंबर है और यह आयकर विभाग द्वारा निर्दिष्ट व्यक्तियों को किए गए भुगतान के बदले कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को जारी किया जाता है। यह दस-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या है, जिसका आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203A के अनुसार सभी टीडीएस रिटर्न, भुगतान, संबंधित दस्तावेजों और आयकर विभाग के साथ किसी भी अन्य संचार में उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। TAN का उल्लेख करने में विफल होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

टैन के माध्यम से उस चालान की स्थिति की जांच करने के लिए, निर्धारिती को नीचे दिए गए चरणों का पालन करने की आवश्यकता है:

स्टेप 1- OLTAS की वेबसाइट https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html पर जाएं। For Taxpayers के अंतर्गत, ‘TAN Based View’ पर क्लिक करें

 

स्टेप 2- Tax Deduction Number (TAN), चालान टेंडर तिथि / जमा करने की तिथि दर्ज करें। करदाता को उस अवधि को दर्ज करना आवश्यक है, जिसके लिए चालान विवरण आवश्यक है। (चयनित अवधि 24 महीने के भीतर होनी चाहिए)

स्टेप 3- सुरक्षा कोड दर्ज करें।

स्टेप 4- ‘चालान डिटेल्स देखें’ या ‘डाउनलोड चालान फाइल’' पर क्लिक करें।

‘चालान डिटेल्स देखें’ बटन पर क्लिक करने के बाद, करदाता चयनित अवधि के लिए चालान विवरण देख सकता है।

‘डाउनलोड चालान फाइल' बटन पर क्लिक करने के बाद, करदाता उल्लिखित अवधि के लिए चयनित टैन (Selected TAN) के लिए निम्नलिखित चालान विवरण वाली एक टेक्स्ट फाइल डाउनलोड कर सकता है:

• चालान पहचान संख्या (Challan Identification Number (CIN)

• प्रमुख शीर्ष कोड (Major Head code)

• लघु शीर्ष कोड (Minor Head code)

• भुगतान की प्रकृति (Nature of payment)

इस टेक्स्ट फ़ाइल का उपयोग तिमाही ई-टीडीएस/टीसीएस विवरण में उल्लिखित चालान विवरण की पुष्टि के लिए किया जाएगा। चालान विवरण की पुष्टि के लिए करदाता को फाइल वैलीडेशन यूटिलिटी (FVU) फ़ाइल और टेक्स्ट फ़ाइल में चालान फ़ाइल आयात करने की आवश्यकता है। तिमाही ई-टीडीएस/टीसीएस विवरण के सफल सत्यापन पर एफवीयू(FVU),तिमाही ई-टीडीएस/टीसीएस विवरण में उल्लिखित चालान विवरण से मेल खाता विवरण प्रदान करेगा।

निष्कर्ष

उपरोक्त लेख को पढ़ने के बाद आप ई-पेमेंट टैक्स के माध्यम से टीडीएस ऑनलाइन जमा करने की स्पष्ट समझ प्राप्त कर सकते हैं और टीडीएस चालान 281 की विस्तृत समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह आयकर विभाग को टीडीएस / टीसीएस जमा करने के लिए एक महत्वपूर्ण आधिकारिक दस्तावेज है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या ऑनलाइन टीडीएस जमा करने के लिए टैन(TAN) अनिवार्य है?

उत्तर:

हाँ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 203A के अनुसार, करदाता को सभी TDS संबंधित दस्तावेजों पर TAN का उल्लेख करना चाहिए।

प्रश्न: ऑनलाइन टीडीएस जमा करने की समय सीमा क्या है?

उत्तर:

कर कटौती के महीने के बाद महीने की 7 तारीख के भीतर करदाता द्वारा टीडीएस जमा किया जाना है। हालांकि, मार्च के लिए टीडीएस 30 अप्रैल तक जमा किया जाना है। इसके अलावा, अचल संपत्ति के किराए और खरीद पर टीडीएस उस महीने के अंत से 30 दिनों के भीतर जमा किया जाना है, जिसमें टीडीएस काटा गया है।    

प्रश्न: चालान 281 के माध्यम से किस प्रकार का भुगतान किया जा सकता है?

उत्तर:

चालान 281 का उपयोग स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के भुगतान के लिए किया जाता है।

प्रश्न: टीडीएस/टीसीएस की प्रक्रिया का प्रबंधन कौन करता है?

उत्तर:

इसका प्रबंधन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा किया जाता है और यह भारतीय राजस्व सेवा (IRS) द्वारा प्रबंधित राजस्व का एक हिस्सा है।

प्रश्न: आयकर में ITNS का क्या अर्थ है?

उत्तर:

ITNS (इनकम टैक्स न्यू सीरीज़) एक चालान है, जो एक कॉर्पोरेट और गैर-कॉर्पोरेट करदाता को आयकर के भुगतान की सुविधा देता है।

प्रश्न: शून्य टीडीएस चालान कैसे बनाया जा सकता है?

उत्तर:

कटौतीकर्ता को राशि कॉलम में 'शून्य' दर्ज करना होगा और चेक/डीडी नंबर फ़ील्ड को खाली छोड़ना होगा।

प्रश्न: क्या मैं टीडीएस भुगतान कर चालान ऑनलाइन देख सकता हूँ?

उत्तर:

हाँ, TIN- NSDL पर जाकर चालान की स्थिति की जांच की जा सकती है। एक करदाता अपने कर से संबंधित भुगतान के  विवरण को सत्यापित कर सकता है।

प्रश्न: क्या मैं नकद में टीडीएस जमा कर सकता हूँ?

उत्तर:

हाँ। ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से बैंक में जाकर टीडीएस नकद में जमा किया जा सकता है।

अस्वीकरण :
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