written by khatabook | July 24, 2020

जीएसटी परिषद - जीएसटी को संचालित करने वाले 33 सदस्य

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गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) एक लंबे समय में भारत द्वारा देखा गया सबसे रचनात्मक टैक्स परिवर्तन है। इसका उद्देश्य कुछ अप्रत्यक्ष करों को अवशोषित करना है और इसे एक मानक गुड्स एंड सर्विस टैक्स के साथ बदलना है जो 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ।

जीएसटी का मुख्य लाभ सेवाओं और वस्तुओं को प्रदान करने वाले व्यवसायों के लिए कराधान कानूनों को सरल बनाना है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के साथ, जीएसटी का लक्ष्य, प्राप्तियों के बिना भ्रष्टाचार और बिक्री को कम करना है और असंगठित व्यापार क्षेत्रों में जवाबदेही और विनियमन बनाए रखना है, जिससे टैक्स चोरी की संभावना काफी कम हो जाती है।

जीएसटी के तहत पांच टैक्स स्लैब (0%, 5%, 12%, 18% और 28%) हैं। इसे छोड़कर, 3% का दर सोने जैसी धातुओं पर लागू होती है जबकि अपरिष्कृत हीरे और कीमती पत्थर पर 0.25% दर लागू होती है।

हम में से कई जीएसटी से परिचित हैं, अगर कुल जीएसटी दर पर एक चालान की जांच करते हैं, तो इसे सीजीएसटी + एसजीएसटी, या सीजीएसटी + यूटीजीएसटी के रूप में लिखा जाता है। तो आइए देखें कि उनमें से प्रत्येक क्या दर्शाता है।

जीएसटी के प्रकार

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST)

केंद्र सरकार द्वारा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स एकत्र किया जाता है।

राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST)

एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा प्रशासित है। एसजीएसटी के तहत राज्य कर बिक्री, मूल्य वर्धित कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर, सट्टेबाजी, जुआ, प्रवेश कर, लॉटरी जीत पर कर, राज्य उपकर और अधिभार जैसे निम्नलिखित कर शामिल हैं।

एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST)

केंद्र सरकार द्वारा सीजीएसटी या एसजीएसटी के बजाय आईजीएसटी एकत्र किया जाता है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति शामिल है जबकि निर्यात शून्य पर रेट किया जाएगा। यह पूरे भारत में लागू है।

केंद्र शासित प्रदेश का वस्तु और सेवा कर (UTGST)

एक केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के प्रशासन के अधीन है। यह उन्हें उन राज्यों से अलग करता है जहाँ उनकी अपनी चुनी हुई सरकारें हैं। यह भारत के पाँच केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप सहित किसी भी देश में लागू होने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर लागू है।

जीएसटी परिषद क्या है?

जीएसटी नियमों को तैयार करने के लिए, सरकार ने एक जीएसटी परिषद की नियुक्ति की है जिसमें 33 सदस्य होते हैं, जिसकी अध्यक्षता वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करती हैं।

                                                

नामित सदस्य हैं:

  • केंद्रीय वित्त मंत्री, जिन्हें परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा।
  • राजस्व के प्रभारी राज्य के केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्य होंगे।
  • प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से एक सदस्य जो वित्त मंत्री है।
  • जीएसटी परिषद के सदस्य राज्य के मंत्रियों से एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे।
  • राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के एक्स ओफ्फिसीओ सचिव के रूप में काम करेंगे।

केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष सभी कार्यवाहियों में एक स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। जीएसटी परिषद का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है और अब तक, उन्होंने 37 बैठकें व्यक्तिगत रूप से या एक वीडियो कॉल के माध्यम से किया है।

जीएसटी परिषद  के दृष्टिकोण से (उनकी वेबसाइट से ली गई), जीएसटी परिषद का काम सहकारी संघवाद के उच्च मानकों को स्थापित करना है, पहला संवैधानिक संघीय निकाय है जिसमें जीएसटी से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय लेने की शक्तियां हैं।

जीएसटी परिषद का लक्ष्य एक व्यापक परामर्श, वस्तु और सेवा कर संरचना विकसित करना है जो उपयोगकर्ता के अनुकूल है और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है।

जीएसटी परिषद की भूमिका

जीएसटी परिषद निम्नलिखित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें देगी:

  • केंद्र, राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार, जिन्हें जीएसटी के तहत शामिल किया जा सकता है।
  • जिन वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट दी गई है।
  • जीएसटी कानूनों का मॉडल और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) और आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का आवंटन।
  • एक प्राकृतिक आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए एक विशेष अवधि के लिए विशेष दरें।
  • संबंधित उत्तर और उत्तर-पूर्व राज्यों (जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश) के लिए विशेष प्रावधान।
  • जिस तारीख़ को उच्च गति वाले डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, प्राकृतिक गैस, और विमानन टरबाइन ईंधन पर जीएसटी लगाया जाना है।
  • किन वस्तुओं और सेवाओं को अधिकतम सीमा के साथ कारोबार से GST से छूट दी जा सकती है।
  • दरें जिनमे जीएसटी बैंड के फ्लोर रेट्स भी शामिल हैं। 
  • परिषद द्वारा समझा गया कोई अन्य जीएसटी संबंधित चिंता।

जीएसटी परिषद का निर्णय लेना

परिषद में जीएसटी से संबंधित फैसलों को पारित करने के लिए 3 मुख्य आवश्कताएँ हैं।

  • एक बैठक वैध होने के लिए, GST परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम 50% उपस्थित होना चाहिए।
  • एक बैठक के दौरान, किए गए प्रत्येक निर्णय को नीचे दिए गए विस्तृत सदस्यों के रूप में उपस्थित सदस्यों के बहुमत के कम से कम 75% मतों से समर्थन प्राप्त करना चाहिए।

अनुच्छेद 279A एक सिद्धांत प्रदान करता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कुल वोटों के भार को विभाजित करता है:

केंद्र सरकार के वोट में कुल वोट का एक तिहाई हिस्सा होगा। और, राज्य सरकार के वोटों की बैठक में डाले गए कुल वोटों का दो-तिहाई हिस्सा होगा।

किसी अधिनियम या निर्णय को जीएसटी परिषद की स्थापना के समय किसी भी शेष कमी के आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा:

  • कोई पद शेष है या नहीं।
  • क्या परिषद के संविधान में कोई खामियाँ है
  • कोई प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन (नाॅन-कम्पायलन्स) है या नहीं।
  • क्या परिषद के सदस्य की नियुक्ति में कोई खामियाँ है।

जीएसटी परिषद के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर, किसी भी असहमति को स्थगित करने के लिए जगह होती है। 'विवाद तंत्र' के रूप में संदर्भित, संविधान ने जरूरत पड़ने पर पालन करने के लिए नियम प्रदान किए हैं।

संविधान में 2016 में पारित 101 वा संशोधन अधिनियम, किसी भी विवाद को निपटाने की विधि बताता है जो इनके बीच हो सकती है:

  • भारत सरकार और एक या अधिक राज्य।
  • भारत सरकार किसी भी राज्य के साथ एक या अधिक राज्यों के खिलाफ।
  • जीएसटी परिषद की सिफारिशों से उत्पन्न दो या दो से अधिक राज्य।
  • और भारत सरकार के बीच।
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