written by khatabook | June 17, 2021

टीडीएस जमा करने और टीडीएस रिटर्न फाइल करने की समय सीमा

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टीडीएस (TDS) क्या है?

स्रोत पर कर कटौती सरकार द्वारा आय अर्जित करने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए बनाई गई एक प्रणाली है। यह जांचने में मदद करता है कि क्या वे अपने करों का भुगतान कर रहे हैं और आयकर कानूनों के अनुसार रिटर्न दाखिल कर रहे हैं। यह जानना बहुत जरूरी है कि आयकर एक स्व-घोषणा कर है। इसका मतलब है कि आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को 'रिटर्न' दाखिल करके सरकार को अर्जित आय की घोषणा करनी होगी और उसके अनुसार कर का भुगतान करना होगा।

टीडीएस (TDS) भुगतान करने वाले व्यक्तियों के लिए भुगतान करने से पहले कर कटौती करना अनिवार्य  है। इसका मतलब है कि भुगतानकर्ता आपके द्वारा अर्जित आय से टीडीएस) काटता है और आपको शेष राशि का भुगतान करता है। आयकर कानून के तहत विभिन्न सीमाएँ हैं, जहाँ एक निर्धारिती को टीडीएस काटना चाहिए। यह टीडीएस (TDS) कटौती की दरें भी प्रदान करता है।

आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित शर्तों को समझना उपयोगी होगा:

  • टीडीएस(TDS) कटौती: प्राप्तकर्ता को दी जाने वाली कुल राशि में से भुगतानकर्ता टीडीएस की राशि काट लेता हैं। प्राप्तकर्ता को केवल शेष राशि प्राप्त होती है।
  • टीडीएस(TDS) जमा: कटौतीकर्ता चालान काटता है और सरकार को काटे गए टीडीएस (TDS) राशि का भुगतान करता है।
  • टीडीएस(TDS) रिटर्न: टीडीएस(TDS) रिटर्न कटौतीकर्ता द्वारा सरकार के पास दाखिल की गई जानकारी का सारांश है। इसमें कुल देय राशि, कटौती की गई कुल राशि, डिडक्टी का पैन, भुगतान की तिथि, आय का प्रकार, देय कोई ब्याज या जुर्माना आदि से संबंधित विवरण होता है।

टीडीएस (TDS) जमा करने और टीडीएस (TDS) रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा

  • एक बार जब भुगतानकर्ता देय राशि से टीडीएस (TDS) काट लेता है, तो भुगतानकर्ता को इसे जल्द से जल्द सरकार के खाते में जमा करना होगा। भुगतानकर्ता केवल उस टीडीएस (TDS) के लिए सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, जिसे वह काटता है और जमा होने तक रखता है। यह राशि उसकी आय नहीं है और समय सीमा के भीतर सरकार को देनी है।
  • अब प्रश्न यह उठता है कि समय-सीमा क्यों निर्धारित की गई है? क्या आपको हर कटौती के तुरंत बाद सरकार को काटे गए टीडीएस (TDS) का भुगतान करना चाहिए? क्या आपको सभी कटौतियों को एक साथ जमा करना चाहिए या जब आप उन्हें काटते हैं?

आइए एक उदाहरण से समझते है, एक कंपनी जो कपड़े का पुनर्विक्रय व्यापार करती है।

  • इस कंपनी को कई भुगतान करने हैं। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर उन आपूर्तिकर्ताओं तक, जिनसे कंपनी सामग्री खरीदती है, कंपनी के शेयरधारकों तक आदि। यह सूची लंबी हो सकती है।
  • कंपनी इन भुगतानों को नियमित रूप से करती है, क्योंकि वे व्यवसाय का हिस्सा हैं, लेकिन कंपनी के लिए प्रत्येक भुगतान में टीडीएस (TDS) काटकर सरकार को सालाना जमा करना मुश्किल हो सकता है।
  • इसलिए आयकर कानून यह सुनिश्चित करने के लिए समय सीमा निर्दिष्ट करता है कि आप ऐसी कठिनाइयों से बचें। कंपनी मासिक रूप से टीडीएस (TDS) जमा कर सकती है और त्रैमासिक रूप से टीडीएस (TDS) रिटर्न दाखिल कर सकती है।

स्रोत पर कर कटौती जमा करने की समय सीमा

  यह समझने से पहले कि टीडीएस कब जमा करना है, आइए समझते हैं कि टीडीएस कब काटना है।

  आपको टीडीएस कब काटना चाहिए:

  1. भुगतान के समय,
  2. या प्रदाता के खाते में जमा करते समय,

इनमें से जो भी पहले हो।

निम्नलिखित को छोड़कर, आपको केवल भुगतान के समय ही टीडीएस काटना चाहिए:

  1. वेतन
  2. ईपीएफ भुगतान
  3. लॉटरी से जीत
  4. जीवन बीमा पॉलिसी की परिपक्वता
  5. संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण पर मुआवजा
  • यदि आप प्राप्तकर्ता को पहला भुगतान करते हैं, और चालान बनाते हैं, या कंपनी की पुस्तकों में खाते को क्रेडिट करते हैं, तो आपको भुगतान की तिथि पर ही टीडीएस (TDS) काटना होगा। ऐसी कटौती भुगतान की तारीख पर काटा गया टीडीएस है।
  • यदि भुगतान करने वाले को भुगतान करने से पहले प्राप्तकर्ता के खाते में क्रेडिट किया जाता है, तो भुगतानकर्ता को भुगतान तिथि पर टीडीएस (TDS) काट लेना चाहिए हालाँकि, भुगतानकर्ता इसे कटौती के रूप में मान सकता है जब वे प्राप्तकर्ता की पुस्तकों में प्राप्तकर्ता के खाते को क्रेडिट करते हैं सरकार के पास जमा करने के कारण कोई विशेष राशि कब गिरती है, यह जानने के लिए आपको इस पृथक्करण की आवश्यकता है।

आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है?

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, भुगतानकर्ता को स्रोत पर काटे गए कर को अगले महीने के 7 वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा

आइए नीचे दिए गए चार्ट के माध्यम से इसे संक्षेप में प्रस्तुत करें:

क्रमांक

टीडीएस (TDS) कटौती का महीना

(कटौती के लिए माना जाता है)

चालान के साथ टीडीएस (TDS) जमा करने की देय तिथि

1

अप्रैल

7 मई

2

मई

7 जून

3

जून

7 जुलाई

4

जुलाई

7 अगस्त

5

अगस्त

7 सितंबर

6

सितंबर

7 अक्टूबर

7

अक्टूबर

7 नवंबर

8

नवंबर

7 दिसंबर

9

दिसंबर

7 जनवरी

10

जनवरी

7 फ़रवरी

11

फ़रवरी

7 मार्च

12

मार्च

30 अप्रैल

 

मार्च के लिए टीडीएस (TDS) जमा करने की नियत तारीख अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल है। हालांकि, सरकारी कार्यालय की नियत तारीख 7 मार्च है। यदि कोई सरकारी कार्यालय चालान के बिना टीडीएस (TDS) जमा करता है, तो ऐसी जमा की देय तिथि टीडीएस कटौती के दिन ही होती है।

टीडीएस रिटर्न फाइल करने की देय तिथियां

टीडीएस रिटर्न सरकार को काटे गए और जमा किए गए टीडीएस  का सारांश विवरण है।

आपके टीडीएस (TDS) रिटर्न स्रोत पर कर कटौती के निम्नलिखित विवरण दिखाते हैं

1. डिडक्टी का पैन

2. कटौतीकर्ता का पैन और टैन

3. टीडीएस(TDS) से पहले कटौती करने वाले को देय राशि (वह राशि जिस पर आप टीडीएस(TDS) काटते हैं)

4. टीडीएस(TDS) के बाद डिडक्टी को भुगतान की गई राशि

5. टीडीएस(TDS) भुगतान चालान विवरण

6. डिडक्टी को किए गए भुगतान का प्रकार

क्रमांक

तिमाही अवधि

टीडीएस(TDS) रिटर्न देय तिथि

अध्यादेश 2020 के अनुसार टीडीएस(TDS) रिटर्न देय तिथियां

1

1 अप्रैल से 30 जून

31 जुलाई 

31 मार्च 2021

2

1 जुलाई से 30 सितंबर

31 अक्टूबर

31 मार्च 2021

3

1 अक्टूबर से 31 दिसंबर

31 जनवरी

31 जनवरी 2022

4

1 जनवरी से 31 मार्च

31 मई

31 मई 2022 वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 के अंत के लिए 

31 जुलाई 2020 वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 के अंत के लिए 

स्रोत पर कर कटौती के तहत दंड

जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, भुगतानकर्ता को निर्दिष्ट दरों पर टीडीएस (TDS) काटना होगा और इसे ऊपर उल्लिखित नियत तारीखों पर आयकर विभाग के पास जमा करना होगा। हालांकि, अगर इस संबंध में कोई विफलता होती है, तो ऐसे भुगतानकर्ता पर निम्नलिखित तरीकों से दंड लागू होता है:

1. विलंब शुल्क

  • आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234E के तहत, निर्दिष्ट नियत तारीख के भीतर टीडीएस (TDS) रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने के लिए विलंब शुल्क देय है। लेट फीस चार्ज रु 200 प्रतिदिन हर दि के लिए  है, जिसके दौरान विफलता जारी रहती है, लेकिन विलंब शुल्क की राशि से टीडीएस (TDS) की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

2. ब्याज

  • धारा 201A के तहत सरकार आयकर विभाग से टीडीएस (TDS) काटने या जमा करने पर ब्याज वसूलती है।
  • कटौती की तारीख से भुगतान की तारीख तक कर टीडीएस (TDS) की राशि पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से की दर से ब्याज लगाया जाता है।
  • साथ ही, 1.5% प्रति माह या एक महीने के हिस्से की दर से ब्याज उस टीडीएस (TDS) की राशि पर लागू होता है जहां भुगतानकर्ता ने टीडीएस (TDS) जमा नहीं किया है। यह उस तारीख से लागू होता है, जब भुगतानकर्ता ने कर कटौती की थी और जिस तारीख को भुगतानकर्ता इसे सरकार को जमा करता है। हालाँकि, 20 मार्च 2020 और 29 जून 2020 के बीच आने वाली नियत तारीखों के लिए, टीडीएस(TDS) जमा न करने पर 0.75% की दर से ब्याज लागू होता है।

3. जुर्माना

  • यदि देय तिथि के एक वर्ष के भीतर टीडीएस(TDS) दाखिल नहीं किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी न्यूनतम 10,000 रुपये चार्ज करेगा जो 1,00,000 रुपये तक हो सकता है।

आइए इन धारणाओं को अच्छी तरह से समझने के लिए नीचे विभिन्न स्थितियों को समझते हैं।

1. Mr. A 28 जनवरी 2020 Mr. B को संविदात्मक भुगतान के लिए 5,00,000 रुपये देता हैं और 21 जनवरी 2020 को अपने खाते में जमा करता है।

  • यहाँ, Mr.A डिडक्टर/भुगतानकर्ता हैं, और Mr.B डिडक्टी /प्राप्तकर्ता हैं।
  • 21 जनवरी टीडीएस (TDS) कटौती की तारीख है क्योंकि यह तारीख भुगतान की तारीख से पहले आती है।
  • इसलिए, Mr.A द्वारा टीडीएस (TDS) जमा करने की देय तिथि 7 फरवरी 2020 है।
  • इस तिमाही के लिए Mr.A द्वारा टीडीएस (TDS) रिटर्न दाखिल करने की देय तारीख 31 जुलाई 2020 (अध्यादेश 2020 के अनुसार) है।
  • टीडीएस (TDS) कटौती की राशि रु 5,000 [500,000 * 1% (धारा 194C के अनुसार)]
  • Mr.B को भुगतान की गई राशि रु. 495,000 (500,000 - 5,000)

2. उपरोक्त उदाहरण के क्रम में, मान लें कि Mr.A टीडीएस काटने और देय तिथि के भीतर उसे जमा करने में विफल रहता है। देय तारीख के बाद ही उसे अपनी गलती का एहसास होता है और 20 फरवरी 2020 को राशि काट लेता है और 15 मार्च 2020 को जमा कर देता है।

  • यहां, ब्याज और विलंब शुल्क दोनों नीचे दिए गए रूप में आकर्षित होते हैं।
  • जनवरी और फरवरी 2020 के महीनों के लिए टीडीएस (TDS) की कटौती न करने पर 1% की दर से ब्याज रु.8.33/- (5,000*1%*2/12) होगा।
  • जनवरी 2020, फरवरी 2020 और मार्च 2020 के लिए टीडीएस (TDS) जमा न करने पर 1.5% की दर से ब्याज की राशि रु. 18.75/- (5,000*1.5%*3/12)
  • धारा 234E के तहत टीडीएस(TDS) रिटर्न देर से दाखिल करने के लिए विलंब शुल्क रु. 4000/- (20 दिन * 200 रुपये प्रतिदिन)। यदि, यह राशि किसी भी स्थिति में 5,000/- से अधिक है, तो भी अधिकतम राशि 5,000/- होगी

निष्कर्ष

आयकर कानूनों के अनुसार आपको दी गई दरों पर टीडीएस काटने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें सरकार को भुगतान करें और समय पर अपना रिटर्न दाखिल करें। यदि आप स्रोत पर कर कटौती से संबंधित कानूनों और नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको ब्याज, देर शुल्क और जुर्माना देना होगा। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने कर का भुगतान करते हैं और समय पर अपना रिटर्न दाखिल करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: क्या शून्य टीडीएस (TDS) रिटर्न पर देय विलंब शुल्क है?

उत्तर:

भुगतानकर्ता को टीडीएस कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं होने पर भुगतान करते समय एक शून्य टीडीएस (TDS) रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसे शून्य टीडीएस रिटर्न के लिए, कोई विलंब शुल्क देय नहीं है।

प्रश्न: मैं किस राशि पर जुर्माने की गणना करूं?

उत्तर:

आपको काटे गए टीडीएस (TDS) राशि पर दंड की गणना करनी चाहिए।

प्रश्न: क्या होगा यदि विलंब शुल्क टीडीएस (TDS) राशि से अधिक है?

उत्तर:

धारा 234E के तहत विलंब शुल्क कुल टीडीएस (TDS) राशि से अधिक नहीं हो सकता है। यदि गणना करते समय यह अधिक हो जाता है, तो आपको केवल टीडीएस (TDS) राशि तक ही भुगतान करना होगा।

प्रश्न: टीडीएस जुर्माने की गणना करते समय मैं कितने दिनों की देरी पर विचार कर सकता हूँ?

उत्तर:

आपको देरी की गणना करते समय नियत तारीख के बाद महीनों की संख्या या महीने के हिस्से पर विचार करना होगा। आपको दिनों की संख्या पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न: स्रोत पर कर कटौती के लिए धारा 271H जुर्माना कब नहीं लगाया जाता है?

उत्तर:

यदि आप टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से पहले ब्याज और विलंब शुल्क के साथ टीडीएस जमा करते हैं, तो धारा 271H जुर्माना लागू नहीं होगा।

अस्वीकरण :
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