written by khatabook | December 4, 2019

GST के तहत जानिए कंपोजीशन स्कीम के बारे में :

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जीएसटी कानून की धारा 10 के के तहत कंपोजीशन स्कीम के प्रावधानों का प्रावधान है। यह एक ऐसा वैकल्पिक तरीका है जो छोटे करदाताओं के लिए लागत को कम करने और पालन को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। यह इस योजना के तहत पंजीकृत किसी व्यवसाय या व्यक्ति को अपने कारोबार के विशिष्ट प्रतिशत पर कर का भुगतान करने की अनुमति देता है। इसमें टैक्स को हर महीने नियमित के बजाय हर तिमाही देना होगा।

जीएसटी के तहत यह संरचना योजना 1.5 करोड़ रुपये से कम के टर्नओवर के करदाताओं के लिए सरकार द्वारा पेश की गई थी। यह वे करदाता है जो सामान्य करदाता के रूप में पंजीकरण नहीं करना चाहते हैं। ऐसे करदाता इस योजना के तहत पंजीकृत होने का विकल्प चुन सकते हैं और मामूली दर पर करों का भुगतान कर सकते हैं।

यह योजना क्यों शुरू की गई? :

• छोटे करदाताओं के लिए सीमित अनुपालन • करों की समय पर वसूली। • सीमित कर देयता • करदाताओं के लिए उच्च तरलता • रिटर्न का त्वरित दाखिल करना • रिकॉर्ड का आसान रखरखाव • सरलीकृत चालान और अन्य दस्तावेज

संरचना योजना के लिए पात्रता :

• निर्माताओं या व्यापारियों के लिए:

कर योग्य 1.5 करोड़ तक की छूट, 1 अप्रैल 2019 से लागू • पूर्वोत्तर राज्यों के निर्माताओं या व्यापारियों के लिए:

75 लाख तक का कारोबार

• सेवा प्रदाता:

50 लाख तक का कारोबार

GST के तहत कंपोजिशन स्कीम की सीमा एक ही पैन के तहत पंजीकृत सभी व्यवसायों के टर्नओवर पर आधारित है । यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक ही पैन के तहत आने वाले व्यवसायों को नियमित डीलरों या कंपोजिशन स्कीम डीलरों के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। इसे दोनों के संयोजन के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है।

GST के तहत कंपोजीशन स्कीम के अपवाद :

• अंतर-राज्यीय सप्लाई वाले व्यवसाय

• छूट की सप्लाई

• रेस्तरां से संबंधित सेवाओं के अलावा अन्य सेवाओं

• आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति

• अनिवासी कर योग्य व्यक्ति

• निम्नलिखित निर्माता :

1. आइसक्रीम

2. पान मसाला

3. तंबाकू

4. ई कॉमर्स ऑपरेटर

कंपोजीशन योजना नियम:

GST के तहत कंपोजीशन स्कीम के मामले में निम्नलिखित चीजों का पालन जरूरी हैं।

• इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं किया जा सकता।

• रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत किए गए लेन-देन के मामले में टैक्स का भुगतान सामान्य दरों पर किया जाना आवश्यक है।

• कंपोजीशन स्कीम के तहत विभिन्न व्यवसायों को सामूहिक रूप से पंजीकृत किया जाना चाहिए।

• व्यापार के स्थान पर, ‘रचना कर योग्य व्यक्ति’ शब्द को हर नोटिस या साइनबोर्ड पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

• जारी किए गए सप्लाई के प्रत्येक बिल पर ‘कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन’ शब्द का उल्लेख किया जाना चाहिए।

• सामान की सप्लाई करने वाला पंजीकृत व्यक्ति योजना के तहत 5 लाख रुपये तक की सेवाएं भी दे सकता है।

जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम नियमों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए अलग-अलग फॉर्म जमा करने की आवश्यकता होती है :

• फॉर्म जीएसटी सीएमपी -01: पूर्व-जीएसटी शासन के तहत पंजीकृत लोगों के लिए निर्धारित तिथि से पहले या उक्त तिथि के 30 दिनों के भीतर दायर करना होगा।

• फॉर्म जीएसटी सीएमपी -02: जीएसटी के लिए सामान्य करदाताओं को वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले दायर किया जाना चाहिए। • फॉर्म GST CMP-03: इसमें पंजीकृत और अपंजीकृत व्यक्तियों से स्टॉक और आवक सप्लाई की माहिती शामिल है। विकल्प के अभ्यास के 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना है।

• फॉर्म जीएसटी सीएमपी -04: यह फॉर्म उस योजना से निकासी (withdrawal) का एक संकेत है जिसे घटना के होने के 7 दिनों के भीतर दर्ज किया जाना है। • फॉर्म GST CMP-05: किसी उचित अधिकारी द्वारा नियमों या अधिनियम के उल्लंघन पर कारण बताओ नोटिस, इस तरह के किसी भी उल्लंघन पर दायर करने की आवश्यकता है।

• फॉर्म जीएसटी सीएमपी -06: यह फॉर्म 15 दिनों के भीतर आवश्यक कारण बताओ नोटिस का जवाब है।

• फॉर्म जीएसटी सीएमपी -07: यह फॉर्म 30 दिनों के भीतर दाखिल किए जाने वाले आदेश का एक मुद्दा है।

• फॉर्म जीएसटी REG-01: यह फॉर्म पंजीकरण के लिए है। कंपोजिशन स्कीम के तहत और नियत तारीख से पहले दाखिल होना आवश्यक है।

• फॉर्म जीएसटी आईटीसी -01: स्टॉक, अर्ध-तैयार और तैयार माल में इनपुट की माहिती शामिल है। नियत तारीख से वापस लेने के 30 दिन में।

• फॉर्म है फॉर्म GST ITC-03: वित्तीय वर्ष के शुरू होने के 60 दिनों के भीतर। जीएसटी के तहत संरचना योजना के तहत कर की दरें :

• निर्माताओं और व्यापारियों : टर्नओवर के 1%

• रेस्तरां (शराब नहीं परोसने वाले) : 5 %

• सेवा प्रदाता : 6 %

कुल कर प्रतिशत उपरोक्त उल्लिखित सभी मामलों में CGST और SGST के बीच समान रूप से विभाजित है। एक करदाता को कंपोजीशन स्कीम के लिए योग्यता प्रदर्शित करने के लिए GST पोर्टल पर एक घोषणा पत्र देना होगा। यह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रदान किया जाना चाहिए, वर्ष के मध्य में नहीं।

रिटर्न स्कीम फाइलिंग :

फॉर्म GSTR-4 की कंपोजीशन : तिमाही में महीने की 18 वीं तारिख तक दाखिल की जाएगी।

फॉर्म GSTR-9A: अगले वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर तक वार्षिक रिटर्न दाखिल किया जाएगा।

स्कीम बिलिंग :कंपोजिशन स्कीम के नियमों के अनुसार, डीलर जीएसटी टैक्स चालान जारी नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्राहकों से कर नहीं लिया जा सकता है और डीलर योजना के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते हैं। कर दायित्व करदाता के उपर है।

जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम के नियमों के मुताबिक, डीलर को सप्लाई का बिल जारी करना होगा। प्रत्येक बिल में अनिवार्य रूप से “संरचना कर योग्य व्यक्ति का उल्लेख होना चाहिए, जो सप्लाई पर कर जमा करने के योग्य नहीं है”।

इस योजना के लाभ :

• जीएसटी के तहत कंपोजिशन स्कीम में एक विकल्प है, जिसमें निर्धारित सीमा के तहत टर्नओवर वाले एक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति, ऐसी दरों पर कर का भुगतान कर सकता है जो निर्दिष्ट शर्तों के अधीन मौजूदा दर से कम है।

• आम तौर पर वार्षिक रिटर्न के अलावा हर महीने 3 रिटर्न जमा करने होते हैं। निर्धारित संख्या में रिटर्न न भरने पर जुर्माना लग सकता है। यह योजना पंजीकृत व्यक्तियों को त्रैमासिक और वित्तीय वर्ष के अंत में समग्र रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देती है।

• स्कीम धारक को टैक्स इनवॉइस को एक उपयुक्त विकल्प बनाते हुए जारी करने के बजाय बिल ऑफ सप्लाई जारी करना आवश्यक है। पूरी प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने के लिए आवश्यक माहिती बहुत जरूरी हैं।

छोटे करदाताओं के लिए कंपोजिशन स्कीम बेहद फायदेमंद है। यह योजना छोटे सप्लायर के हित को सुनिश्चित करती है और प्रतिस्पर्धी सप्लाई बाजार के साथ योजना धारकों को एक समान तक प्रदान करती है।  

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